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नाबालिग लड़की से रेप के मामले में 10 साल की सजा

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 6, 2024, 11:54 AM IST

10 years imprisonment for rape of minor girl unnao news in hindi
उन्नाव में रेप के दोषी को दस साल की सजा. (photo credit: etv bharat)

उन्नावः जिले के बीघापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी के परिजनों ने थाने में 2017 में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाले अनिल ने बेटी के साथ रेप किया. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया. कोर्ट ने मामले में आरोपी युवक को दोषी पाते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने विशेष लोक अभियोजक कविता सिंह की दलीलें सुनने के बाद दोषी अनिल को 10 साल की सजा सुनाई है.

उन्नावः जिले के बीघापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी के परिजनों ने थाने में 2017 में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाले अनिल ने बेटी के साथ रेप किया. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया. कोर्ट ने मामले में आरोपी युवक को दोषी पाते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने विशेष लोक अभियोजक कविता सिंह की दलीलें सुनने के बाद दोषी अनिल को 10 साल की सजा सुनाई है.

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