ETV Bharat / state

यूपी में होटल बनाना हुआ सस्ता; Yogi सरकार प्रॉपर्टी टैक्स पर देगी 50% छूट, सब्सिडी भी मिलेगी - UP Hotel Industry Policy - UP HOTEL INDUSTRY POLICY

पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार होटल बनाने पर बाकायदा 50 फीसदी की छूट देने जा रही है. यह छूट प्रॉपर्टी टैक्स में होगी, जिसे कारोबारी सहजता के साथ हर साल प्राप्त कर सकेंगे. यही नहीं होटल बनाने में भी लगभग 25 फीसदी की सब्सिडी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी. इस योजना को सबसे पहले वाराणसी में शुरू किया गया है.

Etv Bharat
योगी सरकार अब यूपी में होटल प्रॉपर्टी के कर में देगी 50 फीसदी की छूट, होटल बनाने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी भी देगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 2, 2024, 11:17 AM IST

Updated : Aug 2, 2024, 3:15 PM IST

वाराणसी: यदि आप उत्तर प्रदेश में स्टार क्लासिफिकेशन के तहत होटल बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए काम की खबर है. पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार होटल बनाने पर बाकायदा 50 फीसदी की छूट देने जा रही है. यह छूट प्रॉपर्टी टैक्स में होगी, जिसे कारोबारी सहजता के साथ हर साल प्राप्त कर सकेंगे. यही नहीं होटल बनाने में भी लगभग 25 फीसदी की सब्सिडी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी. इस योजना को सबसे पहले वाराणसी में शुरू किया गया है.

यूपी में होटल इंडस्ट्री को योगी सरकार का तोहफा, मिलेगी कर में छूट. (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, वाराणसी में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है. ऐसे में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए होटल इंडस्ट्री में बूम है. जिसके तहत बाकायदा बनारस में बड़े-बड़े होटलों को बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है. उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अब होटल बनाने में 50 फीसदी के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने जा रही है, जिसकी शुरुआत वाराणसी में हुई है.

उत्तर प्रदेश में यह पहला मौका होगा जब राज्य सरकार यह सब्सिडी देने जा रही है. अब तक केंद्र सरकार स्टार क्लासिफिकेशन के तहत टैक्स लेता था, लेकिन उसमें किसी तरीके की छूट का प्रावधान नहीं था. पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने इसे लागू किया. उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार में इसे लागू किया जा रहा है.

इस बारे में पर्यटन उपनिदेशक आर रावत बताते हैं कि, होटल बनाने में पहले से ही 25 फीसदी कि सब्सिडी सरकार दे रही है. होटल यदि महिला या एससी, एसटी के नाम पर बन रहा है तो 5 फीसदी की अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है. यानी कि लगभग 30 फीसदी सब्सिडी वाराणसी में होटल बनाने पर दी जा रही है.

इसी क्रम में एक नई शुरुआत हुई है. स्टार क्लासिफिकेशन के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की उसके तहत जो भी बड़े होटल बनारस में संचालित किए जा रहे हैं उसमें जो संपत्ति कर होटल कारोबारी को देना होगा, उसमें हर साल उन्हें 50 फीसदी की राहत मिलेगी.

कैसे मिलेगा योजना का लाभ: उन्होंने बताया कि इस लाभ के लिए कारोबारी को स्टार क्लासिफिकेशन के तहत रजिस्ट्रेशन करना होगा. उसके बाद इस क्लासिफिकेशन के लिए आवेदन करना होगा. जिसके बाद पर्यटन विभाग की ओर से बाकायदा एक समिति का गठन किया गया है, जो होटल का विजिट कर फॉर्म भराएंगे और स्टार देंगे, जिसमें 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार शामिल होते हैं.

बनारस में 22 लोगों ने किया है आवेदन: उन्होंने बताया कि, वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग इसमें आवेदन भी कर रहे हैं. अब तक लगभग 22 लोगों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई और सूचनाओं को दिया है. उनको फॉर्म दिया जा चुका है. ऑनलाइन भी लोग आवेदन कर रहे हैं. अब सेकेंड फेज की शुरुआत करेंगे, जिसमें लोगों से मीटिंग करेंगे, योजना के बारे में बताएंगे. हमें उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों की संख्या और बढ़ेगी और बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे.

ये भी पढ़ेंः वाराणसी में पहली बार बनेगा बैलास्टलेस तकनीक से रेलवे ट्रैक, प्लेटफार्म पर 30 किमी/घंटे की रफ़्तार से चलेगी ट्रेन

वाराणसी: यदि आप उत्तर प्रदेश में स्टार क्लासिफिकेशन के तहत होटल बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए काम की खबर है. पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार होटल बनाने पर बाकायदा 50 फीसदी की छूट देने जा रही है. यह छूट प्रॉपर्टी टैक्स में होगी, जिसे कारोबारी सहजता के साथ हर साल प्राप्त कर सकेंगे. यही नहीं होटल बनाने में भी लगभग 25 फीसदी की सब्सिडी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी. इस योजना को सबसे पहले वाराणसी में शुरू किया गया है.

यूपी में होटल इंडस्ट्री को योगी सरकार का तोहफा, मिलेगी कर में छूट. (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, वाराणसी में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है. ऐसे में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए होटल इंडस्ट्री में बूम है. जिसके तहत बाकायदा बनारस में बड़े-बड़े होटलों को बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है. उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अब होटल बनाने में 50 फीसदी के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने जा रही है, जिसकी शुरुआत वाराणसी में हुई है.

उत्तर प्रदेश में यह पहला मौका होगा जब राज्य सरकार यह सब्सिडी देने जा रही है. अब तक केंद्र सरकार स्टार क्लासिफिकेशन के तहत टैक्स लेता था, लेकिन उसमें किसी तरीके की छूट का प्रावधान नहीं था. पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने इसे लागू किया. उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार में इसे लागू किया जा रहा है.

इस बारे में पर्यटन उपनिदेशक आर रावत बताते हैं कि, होटल बनाने में पहले से ही 25 फीसदी कि सब्सिडी सरकार दे रही है. होटल यदि महिला या एससी, एसटी के नाम पर बन रहा है तो 5 फीसदी की अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है. यानी कि लगभग 30 फीसदी सब्सिडी वाराणसी में होटल बनाने पर दी जा रही है.

इसी क्रम में एक नई शुरुआत हुई है. स्टार क्लासिफिकेशन के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की उसके तहत जो भी बड़े होटल बनारस में संचालित किए जा रहे हैं उसमें जो संपत्ति कर होटल कारोबारी को देना होगा, उसमें हर साल उन्हें 50 फीसदी की राहत मिलेगी.

कैसे मिलेगा योजना का लाभ: उन्होंने बताया कि इस लाभ के लिए कारोबारी को स्टार क्लासिफिकेशन के तहत रजिस्ट्रेशन करना होगा. उसके बाद इस क्लासिफिकेशन के लिए आवेदन करना होगा. जिसके बाद पर्यटन विभाग की ओर से बाकायदा एक समिति का गठन किया गया है, जो होटल का विजिट कर फॉर्म भराएंगे और स्टार देंगे, जिसमें 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार शामिल होते हैं.

बनारस में 22 लोगों ने किया है आवेदन: उन्होंने बताया कि, वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग इसमें आवेदन भी कर रहे हैं. अब तक लगभग 22 लोगों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई और सूचनाओं को दिया है. उनको फॉर्म दिया जा चुका है. ऑनलाइन भी लोग आवेदन कर रहे हैं. अब सेकेंड फेज की शुरुआत करेंगे, जिसमें लोगों से मीटिंग करेंगे, योजना के बारे में बताएंगे. हमें उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों की संख्या और बढ़ेगी और बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे.

ये भी पढ़ेंः वाराणसी में पहली बार बनेगा बैलास्टलेस तकनीक से रेलवे ट्रैक, प्लेटफार्म पर 30 किमी/घंटे की रफ़्तार से चलेगी ट्रेन

Last Updated : Aug 2, 2024, 3:15 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.