लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए प्रदेश के किसानों के लिए मुफ्त बिजली पाने के अवसर को 15 दिन और बढ़ा दिया है. अब फ्री बिजली के लिए किसान 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. अभी तक पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून थी, लेकिन अब 15 दिन और बढ़ोतरी करके पंजीकरण से छूट गए किसानों के लिए सरकार ने यह अवधि बढ़ाकर उन्हें राहत प्रदान की है. हालांकि उपभोक्ता परिषद की तरफ से निजी नलकूप वाले किसानों के लिए पंजीकरण की तिथि दो माह तक बढ़ाने के डिमांड की गई थी.
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के निजी नलकूप किसानों को मुफ्त बिजली दे रही है. इसके लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है. प्रदेश के 13 लाख किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाना है. अभी तक सिर्फ 90 हजार किसानों ने ही रजिस्ट्रेशन कराए हैं. अभी तक इस योजना के रजिस्ट्रेशन की अंतिम समय सीमा 30 जून थी. आखिरी समय में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से 15 दिन की अवधि और बढ़ाकर किसानों को राहत प्रदान की गई है. ऐसे में इस योजना का लाभ बचे हुए 12.10 लाख किसान ले सकेंगे.
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अब छूटे हुए किसान 15 जुलाई तक आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मुक्त बिजली योजना का भरपूर लाभ उठा सकते हैं. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा है कि किसानों के हित में प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है इस बार किसान बिल्कुल भी न चूकें. 15 जुलाई तक हरहाल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें. सरकार की मुफ्त बिजली योजना का भरपूर सदुपयोग करें. उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी कीमत पर कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी. प्रदेश सरकार के किसानों को बिजली योजना में मुफ्त बिजली देने के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि 15 दिन बढ़ाए जाने पर इस कदम का स्वागत किया है. हालांकि उनका कहना है कि अभी सरकार को किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए और ज्यादा दिन की छूट देनी चाहिए, जिससे कोई भी किसान इस योजना से वंचित न रह जाए. किसान अन्नदाता है और उसके लिए योजना की अवधि जितनी ज्यादा होगी उतना ही किसान को इसका फायदा मिल सकेगा.
ऐसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
किसानों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए uppcl-org पर या फिर किसी भी विभागीय काउंटर या दफ्तर में जाकर संपर्क करना होगा. नलकूप की मुफ्त बिजली के लिए मीटर होना अनिवार्य है. 10 हार्स पावर तक 140 यूनिट/किलोवाट प्रति माह उपयोग करने पर 1045 यूनिट / माह तक सौ प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसी तरह 140 यूनिट / किलोवाट प्रति माह से अधिक उपयोग करने पर अतिरिक्त खपत का टैरिफ के अनुसार पूर्ण भुगतान उपभोक्ता को करना ही होगा.
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