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देश में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे नए कानूनों को लेकर अजमेर में हुई कार्यशाला, आप भी जानिए - Workshop in Ajmer

New laws replacing IPC CRPC, देश में लागू होने जा रहे नए कानूनों को लेकर अजमेर में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ. कार्यशाला में नए कानून को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

अजमेर में नए कानून की कार्यशाला
अजमेर में नए कानून की कार्यशाला (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2024, 6:02 PM IST

किसने क्या कह, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

अजमेर. देश में 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू होने जा रहे हैं. इस संदर्भ में शनिवार को न्यायिक अधिकारी, वकील अभियोजक और डिफेंस काउंसिल की सामूहिक दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजीव गांधी सभागार में कार्यशाला के पहले दिन चार सत्र हुए. सत्र में नए कानून और उनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं.

दंड के प्रवधान को भी बढ़ाया गया : लोग अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि 1 जुलाई से नए कानून लागू होने जा रहे हैं. इन कानून के बारे में जानकारी के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है. कार्यशाला में नए कानून को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. साथ ही कानून के प्रवधानों को लेकर विशेषज्ञों की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है. पाराशर ने कहा कि 1860 में अंग्रेजों के समय जो कानून बना था उस समय की परिस्थितियों और वर्तमान परिस्थितियों में काफी अंतर है. अब तकनीक का जमाना है. मोबाइल, इंटरनेट यह तकनीक आने से इनको भी कानून में शामिल किया गया है. नए कानून में दंड के प्रवधान को भी बढ़ाया गया है.

पढ़ें. ऊर्जा विभाग के एसीएस ने ली अधिकारियों की बैठक, हर जोन में जाएंगे सीनियर अधिकारी, मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक - power cut in rajasthan

उन्होंने बताया कि नए कानून का कैसे उपयोग होगा, नई धाराएं कौनसी जोड़ी गई हैं और कौनसी धाराओं को हटाया गया है, इन सभी को लेकर वर्कशॉप में चर्चा की जा रही है. जिला सत्र एवं न्यायाधीश संगीता शर्मा ने कार्यालय का उद्घाटन किया है. उनके निर्देश पर ही कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है. अजमेर के इतिहास में इस तरह की कार्यशाला का पहली बार आयोजन हो रहा है. इस कार्यशाला से सभी न्यायिक अधिकारी, वकील, अभियोजन और डिफेंस काउंसिल लाभान्वित हो रहे हैं. साथ ही आमजन को भी इन नए कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए. रविवार को दूसरे दिन भी चार सत्रों में कार्यशाला का आयोजन होगा.

आने वाला दौर नए विचार, नए अपराध और नई सजा का : जिला बार एसोसिएशन के सचिव राजेश यादव ने कहा कि नए कानून के तहत समस्त जिला मुख्यालय पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, ताकि नए कानून के बारे में न्यायिक कार्यों से जुड़े लोगों को जानकारी मिल सके. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आम जन को भी नए कानून के बारे में जानकारी मिल सके. आने वाला दौर नए विचार, नए अपराधों और नई सजाओं का रहेगा, इसलिए नए कानून को जानना बेहद जरूरी है. कार्यशाला के माध्यम से नए कानून को जानने का अवसर मिल रहा है.

किसने क्या कह, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

अजमेर. देश में 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू होने जा रहे हैं. इस संदर्भ में शनिवार को न्यायिक अधिकारी, वकील अभियोजक और डिफेंस काउंसिल की सामूहिक दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजीव गांधी सभागार में कार्यशाला के पहले दिन चार सत्र हुए. सत्र में नए कानून और उनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं.

दंड के प्रवधान को भी बढ़ाया गया : लोग अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि 1 जुलाई से नए कानून लागू होने जा रहे हैं. इन कानून के बारे में जानकारी के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है. कार्यशाला में नए कानून को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. साथ ही कानून के प्रवधानों को लेकर विशेषज्ञों की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है. पाराशर ने कहा कि 1860 में अंग्रेजों के समय जो कानून बना था उस समय की परिस्थितियों और वर्तमान परिस्थितियों में काफी अंतर है. अब तकनीक का जमाना है. मोबाइल, इंटरनेट यह तकनीक आने से इनको भी कानून में शामिल किया गया है. नए कानून में दंड के प्रवधान को भी बढ़ाया गया है.

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उन्होंने बताया कि नए कानून का कैसे उपयोग होगा, नई धाराएं कौनसी जोड़ी गई हैं और कौनसी धाराओं को हटाया गया है, इन सभी को लेकर वर्कशॉप में चर्चा की जा रही है. जिला सत्र एवं न्यायाधीश संगीता शर्मा ने कार्यालय का उद्घाटन किया है. उनके निर्देश पर ही कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है. अजमेर के इतिहास में इस तरह की कार्यशाला का पहली बार आयोजन हो रहा है. इस कार्यशाला से सभी न्यायिक अधिकारी, वकील, अभियोजन और डिफेंस काउंसिल लाभान्वित हो रहे हैं. साथ ही आमजन को भी इन नए कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए. रविवार को दूसरे दिन भी चार सत्रों में कार्यशाला का आयोजन होगा.

आने वाला दौर नए विचार, नए अपराध और नई सजा का : जिला बार एसोसिएशन के सचिव राजेश यादव ने कहा कि नए कानून के तहत समस्त जिला मुख्यालय पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, ताकि नए कानून के बारे में न्यायिक कार्यों से जुड़े लोगों को जानकारी मिल सके. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आम जन को भी नए कानून के बारे में जानकारी मिल सके. आने वाला दौर नए विचार, नए अपराधों और नई सजाओं का रहेगा, इसलिए नए कानून को जानना बेहद जरूरी है. कार्यशाला के माध्यम से नए कानून को जानने का अवसर मिल रहा है.

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