ग्वालियर। दुष्कर्म के मामले में ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय में राकेश लोधी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई हुई. मामले के अनुसार उत्तर प्रदेश की रहने वाली एएनएम ने बांदा जिले की विसेण्डा थाने में दुष्कर्म और आईटी एक्ट के तहत अप्रैल 2023 में मुकदमा दर्ज कराया. जिसमें उसने बताया था कि ग्वालियर के चार शहर का नाका इलाके में रहने वाले राकेश लोधी ने उसके साथ नवंबर 2022 में दुष्कर्म किया था. उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके अश्लील फोटो खींचे और बाद में उससे 3 लाख रुपए की मांग की.
यूपी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है आरोपी को
महिला ने शिकायत में कहा कि रुपये नहीं मिलने पर वह उसकी सोने की अंगूठी और चैन ले गया. घटनास्थल हजीरा थाना क्षेत्र का था. इसलिए मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के विसेण्डा थाने में जीरो पर कायम होने के बाद उसे केस डायरी के साथ ग्वालियर हजीरा थाने भेजा जाना था. लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया. बाद में विसेण्डा पुलिस ने आरोपी राकेश लोधी को गिरफ्तार कर लिया और उसे उत्तर प्रदेश की जेल में भेज दिया. जहां डेढ़ महीने जेल में रहने के बाद राकेश को जमानत पर छोड़ा गया.
ALSO READ: इंदौर में सुनसान इलाके में दोस्त से मिलने पहुंची युवती से 6 युवकों ने किया गैंग रेप नागालैंड की युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती,भोपाल में शोषण,धर्म परिवर्तन का दबाव |
यूपी पुलिस ने ग्वालियर पुलिस को केस किया ट्रांसफर
इसके बाद विसेण्डा पुलिस ने केस डायरी को ग्वालियर के हजीरा थाने ट्रांसफर कर दिया. यहां भी पुलिस ने डकैती अधिनियम सहित दुष्कर्म आईटी एक्ट और अवैध वसूली की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. यानी एक ही मामले में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में दो एफआईआर की गईं. राकेश लोधी को अब आशंका है कि हजीरा पुलिस भी उसे गिरफ्तार कर सकती है, जबकि वह विसेण्डा थाने में पहले ही इस केस में गिरफ्तार हो चुका है. जिला एवं सत्र न्यायालय ने हालांकि राकेश की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए बांदा जिले की विसेण्डा पुलिस और हजीरा पुलिस को केस डायरी के साथ अगले हफ्ते तलब किया है. ये जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रविंद्र सिंह गुर्जर ने दी.