बरेली: बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में गैंगरेप पीड़िता के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीनों दोषियों पर 90 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया.
बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीया अशोक कुमार यादव ने महिला के साथ गैंगरेप करने और उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालकर जख्मी करने के मामले में अहम फैसला सुनाया. न्यायालय ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर 90,000 का अर्थ दंड भी लगाया गया है.
दोषियों ने 23 मई 2021 को महिला के साथ गैंगरेप कर उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालकर और चाकू से काटकर घायल कर दिया था. बरेली के सुभाष नगर थाना इलाके की रहने वाली एक महिला नशे की आदी थी. वह कभी-कभी शराब पी लिया करती थी. महिला की बेटी ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि, 23 मई 2021 को दोपहर में उसकी मां नशे की हालत में घर से मौसी के घर जाने की बात कह कर चली गई थी.
लेकिन वह मौसी के घर नहीं पहुंची और तब उसकी खोजबीन की गई तो उसकी मां मौसी के पड़ोसी राजीव के मकान में बेसुध पड़ी थी. और ब्लीडिंग हो रही थी. इसके बाद पीड़ित महिला की बेटी ने मामले की शिकायत सुभाष नगर थाने की पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, और तहरीर के आधार पर गैंगरेप सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. मामले की विवेचना शुरू की तो राजीव, मोनू और सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामला तब से कोर्ट में विचाराधीन था.
पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि राजीव, मोनू और सोनू ने पहले कोल्डिंग में नशीली चीज पिलाकर उसे बेसुध कर दिया और जब वह बेहोश हो गई तब उसके साथ तीनों ने दुष्कर्म किया. उसके बाद हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए उसके दोनों प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालकर जख्मी कर दिया. इतना ही नहीं उसके बाद भी उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.
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