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वाराणसी में डेढ़ साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, मां ने जताया जान का खतरा - Rape of innocent child in Varanasi

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 31, 2024, 1:24 PM IST

वाराणसी में दर्ज डेढ़ साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी (Rape of Innocent Child in Varanasi) को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी बच्ची को आंगनबाड़ी केंद्र से उठा ले गया था.

पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपी. (Photo Credit: ETV Bharat)

वाराणसी : वाराणसी डेढ़ साल की मासूम से दुष्कर्म करने का मामले सामने आया है. मासूम मां के साथ आगनबाड़ी केंद्र गई थी. जहां से आरोपी उसे चुपके से उठा ले गया था. बच्ची की चीख पुकार सुनकर जब लोग वहां पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया. मासूम की मां की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.


वाराणसी के जंसा थाना क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक महिला अपनी डेढ़ साल मासूम बच्ची को लेकर गई थी. इस दौरान पास के ही धार्मिक स्थल पर आरोपी दिलीप कुमार दुबे (44) मौजूद था. मौका पाकर वह मासूम बच्ची को चुपके से उठा कर धार्मिक स्थल पर ले गया. जहां उसने दुष्कर्म का प्रयास किया. बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया.


जंसा थाना प्रभारी बैद्यनाथ सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को 12 घंटे के अंदर डिहरी विनायक चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है. जिसको जेल भेज दिया गया है.


मासूमों से दुष्कर्म पर कानून में प्रावधान ; बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. इसमें भी उम्रकैद की सजा तब तक रहेगी, जब तक दोषी जिंदा रहेगा. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है.

यह भी पढ़ें : वाराणसी में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, युवकों ने वारदात का वीडियो बनाकर किया वायरल

यह भी पढ़ें : वाराणसी में रेप के बाद प्रेग्नेंट होने पर जबरन अबॉर्शन कराया, 10 के खिलाफ FIR दर्ज

वाराणसी : वाराणसी डेढ़ साल की मासूम से दुष्कर्म करने का मामले सामने आया है. मासूम मां के साथ आगनबाड़ी केंद्र गई थी. जहां से आरोपी उसे चुपके से उठा ले गया था. बच्ची की चीख पुकार सुनकर जब लोग वहां पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया. मासूम की मां की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.


वाराणसी के जंसा थाना क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक महिला अपनी डेढ़ साल मासूम बच्ची को लेकर गई थी. इस दौरान पास के ही धार्मिक स्थल पर आरोपी दिलीप कुमार दुबे (44) मौजूद था. मौका पाकर वह मासूम बच्ची को चुपके से उठा कर धार्मिक स्थल पर ले गया. जहां उसने दुष्कर्म का प्रयास किया. बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया.


जंसा थाना प्रभारी बैद्यनाथ सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को 12 घंटे के अंदर डिहरी विनायक चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है. जिसको जेल भेज दिया गया है.


मासूमों से दुष्कर्म पर कानून में प्रावधान ; बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. इसमें भी उम्रकैद की सजा तब तक रहेगी, जब तक दोषी जिंदा रहेगा. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है.

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