ETV Bharat / state

पीएम मोदी के संसदीय इलाके के 2 बड़े होटलों पर लगेगा ताला, कटेगा बिजली-पानी का कनेक्शन, एक्शन मोड में प्राधिकरण - Varanasi Development Authority

वाराणसी में अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण सख्त रुख अपना रहा है. साल 2015 में सील दो होटलों के लाइसेंस भी निरस्त करने की तैयारी है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 23, 2024, 9:05 AM IST

वाराणसी : बनारस में पर्यटन कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अवैध तरीके से होटल भी संचालित हो रहे हैं. वाराणसी विकास प्राधिकरण शहर में चल रहे 2 बड़े होटलों को सील करा ने के बाद अब इनका लाइसेंस भी निरस्त करके इन्हें बंद करवाने की तैयारी में है. प्राधिकरण ने 8 साल पहले अवैध निर्माण में होटल बनारस कोठी और कैंटोनमेंट स्थित होटल रिवर पैलेस पर कार्रवाई की थी. बाद में होटल का संचालन शुरू हो गया था. अब वाराणसी विकास प्राधिकरण ने वरुणा नदी से 50 मीटर के अंदर डूब क्षेत्र में बने इन दोनों होटल का सराय एक्ट में पंजीकृत लाइसेंस को निरस्त करने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल और पर्यटन को पत्र लिखा है.

होटल की पेयजल व्यवस्था को बंद करने के साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण ने भूगर्भ जल विभाग को हाइड्रोलॉजिस्ट बोरिंग कनेक्शन भी बंद करने के लिए कहा है. विभागों को कार्रवाई करने के लिए कहा जा चुका है. वाराणसी विकास प्राधिकरण ने होटल संचालक मोहम्मद जफर अली खान के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है.

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को दोनों होटल की बिजली कनेक्शन भी काटने के लिए कहा है. वहीं होटल का बिजली कनेक्शन काटने और कार्रवाई को लेकर संचालक वाराणसी विकास प्राधिकरण भी पहुंचे थे. अधिकारियों से मुलाकात करके वह समय चाहते थे. वह कोर्ट से स्टे और शासन में मामला लंबित होने की बात भी कर रहे थे.

वाराणसी विकास प्राधिकरण वरुणा नदी के किनारे 50 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण को लेकर कड़ा रख अपना रहा है. एनजीटी पहले ही इस मामले में कड़ी नाराजगी जता चुका है. जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए एचपी ने पिछले दिनों निर्देशित किया है.

वरुणा नदी से 50 मीटर के अंदर अवैध निर्माण होने पर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी करते हुए कैंटोनमेंट स्थित होटल रिवर पैलेस और बुद्धा विहार कॉलोनी में बनारस कोठी पहले दोनों को 13 फरवरी 2015 और 23 फरवरी 2015 को सील कर दिया था. इसके बाद न्यायालय और शासन में मामला होने के चलते वाराणसी विकास प्राधिकरण कार्रवाई नहीं कर पाया था.

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि दोनों स्थानों से राहत नहीं मिलने पर रुकी कार्रवाई फिर से शुरू की जा रही है. उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग का कहना है कि दोनों होटल का वीडीए से मानचित्र स्वीकृत नहीं है. वरुणा नदी के किनारे 50 मीटर के अंदर डूब वाले क्षेत्र में निर्माण होने पर इन्हें 2015 में ही सील किया जा चुका था. पूरे होटल का निर्माण मनमाने तरीके से किया गया और संचालन भी हो रहा है. होटल के लाइसेंस को निरस्त करने और बिजली कनेक्शन काटने के साथ बोरिंग बंद करने के लिए भी लेटर लिखा जा चुका है. जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें : नैनी सेंट्रल जेल से कैदी फरार, गैंगरेप केस में ठहराया गया था दोषी, 4 जेल कर्मी निलंबित, तलाश में जुटी 4 टीमें

वाराणसी : बनारस में पर्यटन कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अवैध तरीके से होटल भी संचालित हो रहे हैं. वाराणसी विकास प्राधिकरण शहर में चल रहे 2 बड़े होटलों को सील करा ने के बाद अब इनका लाइसेंस भी निरस्त करके इन्हें बंद करवाने की तैयारी में है. प्राधिकरण ने 8 साल पहले अवैध निर्माण में होटल बनारस कोठी और कैंटोनमेंट स्थित होटल रिवर पैलेस पर कार्रवाई की थी. बाद में होटल का संचालन शुरू हो गया था. अब वाराणसी विकास प्राधिकरण ने वरुणा नदी से 50 मीटर के अंदर डूब क्षेत्र में बने इन दोनों होटल का सराय एक्ट में पंजीकृत लाइसेंस को निरस्त करने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल और पर्यटन को पत्र लिखा है.

होटल की पेयजल व्यवस्था को बंद करने के साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण ने भूगर्भ जल विभाग को हाइड्रोलॉजिस्ट बोरिंग कनेक्शन भी बंद करने के लिए कहा है. विभागों को कार्रवाई करने के लिए कहा जा चुका है. वाराणसी विकास प्राधिकरण ने होटल संचालक मोहम्मद जफर अली खान के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है.

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को दोनों होटल की बिजली कनेक्शन भी काटने के लिए कहा है. वहीं होटल का बिजली कनेक्शन काटने और कार्रवाई को लेकर संचालक वाराणसी विकास प्राधिकरण भी पहुंचे थे. अधिकारियों से मुलाकात करके वह समय चाहते थे. वह कोर्ट से स्टे और शासन में मामला लंबित होने की बात भी कर रहे थे.

वाराणसी विकास प्राधिकरण वरुणा नदी के किनारे 50 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण को लेकर कड़ा रख अपना रहा है. एनजीटी पहले ही इस मामले में कड़ी नाराजगी जता चुका है. जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए एचपी ने पिछले दिनों निर्देशित किया है.

वरुणा नदी से 50 मीटर के अंदर अवैध निर्माण होने पर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी करते हुए कैंटोनमेंट स्थित होटल रिवर पैलेस और बुद्धा विहार कॉलोनी में बनारस कोठी पहले दोनों को 13 फरवरी 2015 और 23 फरवरी 2015 को सील कर दिया था. इसके बाद न्यायालय और शासन में मामला होने के चलते वाराणसी विकास प्राधिकरण कार्रवाई नहीं कर पाया था.

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि दोनों स्थानों से राहत नहीं मिलने पर रुकी कार्रवाई फिर से शुरू की जा रही है. उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग का कहना है कि दोनों होटल का वीडीए से मानचित्र स्वीकृत नहीं है. वरुणा नदी के किनारे 50 मीटर के अंदर डूब वाले क्षेत्र में निर्माण होने पर इन्हें 2015 में ही सील किया जा चुका था. पूरे होटल का निर्माण मनमाने तरीके से किया गया और संचालन भी हो रहा है. होटल के लाइसेंस को निरस्त करने और बिजली कनेक्शन काटने के साथ बोरिंग बंद करने के लिए भी लेटर लिखा जा चुका है. जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें : नैनी सेंट्रल जेल से कैदी फरार, गैंगरेप केस में ठहराया गया था दोषी, 4 जेल कर्मी निलंबित, तलाश में जुटी 4 टीमें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.