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वाराणसी आरटीओ का क्लर्क करोड़पति, आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा दर्ज - करोड़पति क्लर्क

Varanasi RTO Clerk Millionaire: आय से अधिक संपत्ति मामले में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है. भ्रष्टाचार निवारण संगठन के निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 8, 2024, 2:32 PM IST

वाराणसी: काशीनगरी के आरटीओ कार्यालय में एक क्लर्क करोड़पति है. ये करोड़पति क्लर्क कमिश्नरेट वाराणसी के थाना लालपुर-पाण्डेयपुर क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी फेज प्रथम का रहने वाला गणेशदत्त मिश्रा है. उसके खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति मामले में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है. भ्रष्टाचार निवारण संगठन के निरीक्षक उपेंद्र सिंह यादव की तहरीर पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है.

मुकदमा अपराध संख्या 32/24 धारा 13 (1) (b), एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दर्ज किया गया है. भ्रष्टाचार निवारण संगठन के निरीक्षक उपेंद्र सिंह यादव के अनुसार वर्ष 2020 में गणेशदत्त मिश्रा वाराणसी में वरिष्ठ सहायक लिपिक पद पर था. तत्कालीन परिवहन आयुक्त के आदेश पर जांच में गणेशदत्त मिश्रा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मिली है.

वहीं जांच में निर्धारित अवधि में वेतन, बोनस, एरियर, बीमा पालिसियों से प्राप्त, आरोपी व उसके परिवारीजन के खाते से ब्याज के रूप में, आरडी से प्राप्त धनराशि, परिजनों एवं रिश्तेदारों से प्राप्त धनराशि से कुल 37 लाख 82 हजार 906 रुपए अर्जित किया था. जबकि उसी अवधि में उसने 44 लाख 59 हजार 852 रुपए खर्च किया.

निर्धारित अवधि में गणेशदत्त मिश्रा द्वारा 6 लाख 76 हजार 946 रुपए ज्यादा खर्च किया गया है. गणेशदत्त मिश्रा इसका स्पष्टीकरण भी नहीं दे सके है. इस प्रकार सम्यक जांच से गणेशदत्त मिश्रा उपरोक्त अनानुपातिक परिसम्पत्ति अर्जन करने के प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं. वहीं आरोपी गणेशदत्त मिश्रा वर्तमान में जौनपुर में सहायक लिपिक के पद पर हैं.

ये भी पढ़ेंः लखनऊ ट्रिपल मर्डर, नेपाल भागने की फिराक में था चौथा आरोपी, लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार

वाराणसी: काशीनगरी के आरटीओ कार्यालय में एक क्लर्क करोड़पति है. ये करोड़पति क्लर्क कमिश्नरेट वाराणसी के थाना लालपुर-पाण्डेयपुर क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी फेज प्रथम का रहने वाला गणेशदत्त मिश्रा है. उसके खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति मामले में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है. भ्रष्टाचार निवारण संगठन के निरीक्षक उपेंद्र सिंह यादव की तहरीर पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है.

मुकदमा अपराध संख्या 32/24 धारा 13 (1) (b), एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दर्ज किया गया है. भ्रष्टाचार निवारण संगठन के निरीक्षक उपेंद्र सिंह यादव के अनुसार वर्ष 2020 में गणेशदत्त मिश्रा वाराणसी में वरिष्ठ सहायक लिपिक पद पर था. तत्कालीन परिवहन आयुक्त के आदेश पर जांच में गणेशदत्त मिश्रा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मिली है.

वहीं जांच में निर्धारित अवधि में वेतन, बोनस, एरियर, बीमा पालिसियों से प्राप्त, आरोपी व उसके परिवारीजन के खाते से ब्याज के रूप में, आरडी से प्राप्त धनराशि, परिजनों एवं रिश्तेदारों से प्राप्त धनराशि से कुल 37 लाख 82 हजार 906 रुपए अर्जित किया था. जबकि उसी अवधि में उसने 44 लाख 59 हजार 852 रुपए खर्च किया.

निर्धारित अवधि में गणेशदत्त मिश्रा द्वारा 6 लाख 76 हजार 946 रुपए ज्यादा खर्च किया गया है. गणेशदत्त मिश्रा इसका स्पष्टीकरण भी नहीं दे सके है. इस प्रकार सम्यक जांच से गणेशदत्त मिश्रा उपरोक्त अनानुपातिक परिसम्पत्ति अर्जन करने के प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं. वहीं आरोपी गणेशदत्त मिश्रा वर्तमान में जौनपुर में सहायक लिपिक के पद पर हैं.

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