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बिना परमिशन के प्राइवेट प्रॉपर्टी पर चलाया वाहन स्टैंड तो हो सकते हैं परेशान, वाराणसी नगर निगम शुरू करने जा रहा अभियान - Varanasi Municipal Corporation

यूपी के कई जिलों में प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिना किसी परमिशन के वाहन (Varanasi Municipal Corporation) स्टैंड के तौर पर संचालित करने के मामले सामने आते रहते हैं. नगर निगम वाराणसी अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने जा रहा है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 30, 2024, 8:11 AM IST

वाराणसी : नगर निगम वाराणसी अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने जा रहा है, जो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिना किसी परमिशन के वाहन स्टैंड के तौर पर संचालित कर रहे हैं. इसके लिए नगर निगम 1 अप्रैल से विशेष अभियान चलाने जा रहा है और जो भी बिना परमिशन के ऐसा करते पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी है.

वाराणसी नगर निगम सीमा क्षेत्र में अपनी निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाले प्राइवेट वाहन स्टैंड, नगर निगम वाराणसी के अनुमति के बिना नहीं चलाये जाएंगे. अगर कोई भी नगर निगम की अनुमति के बिना संचालित किया जाता है तो यह पूर्ण रूप से अवैध एवं अवैधानिक होगा, जिसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. वर्तमान में यदि कोई भी नागरिक अपने भवन या भूमि में प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालित करता हो या करना चाहता हो तो उसे नगर निगम, वाराणसी के राजस्व विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होगा.

इस बारे में वाराणसी नगर निगम के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि परमिशन के लिए कोई भी नागरिक जो प्राइवेट रूप से वाहन स्टैंड संचालित करते हों या करने वाले हों, नगर निगम, वाराणसी के मुख्यालय में ग्राउंड फ्लोर पर कमरा नंबर -31 में स्थित राजस्व विभाग में संबंधित ठेका लिपिक से सम्पर्क कर निर्धारित प्रारूप पर अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है. जिसके बाद नगर निगम की तरफ से उक्त प्लाॅट या भवन की जांचकर वाहन स्टैंड संचालित करने के लिए अनुमति दी जायेगी. उन्होंने कहा कि यदि किसी के द्वारा बिना अनुमति के प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालित करता हुआ पाया जायेगा तो संचालक एवं भू-स्वामी के खिलाफ नगर निगम की सुसंगत धाराओं सहित दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी. जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संचालक एवं भू-स्वामी की होगी. वहीं, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने 2 अप्रैल को दोपहर 1ः30 बजे नगर निगम सभागार में बैठक है. इस बैठक मेें प्राइवेट वाहन स्टैंड चलाने वाले संचालकों को पहुंचकर अपनी बात रखनी होगी.

वाराणसी : नगर निगम वाराणसी अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने जा रहा है, जो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिना किसी परमिशन के वाहन स्टैंड के तौर पर संचालित कर रहे हैं. इसके लिए नगर निगम 1 अप्रैल से विशेष अभियान चलाने जा रहा है और जो भी बिना परमिशन के ऐसा करते पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी है.

वाराणसी नगर निगम सीमा क्षेत्र में अपनी निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाले प्राइवेट वाहन स्टैंड, नगर निगम वाराणसी के अनुमति के बिना नहीं चलाये जाएंगे. अगर कोई भी नगर निगम की अनुमति के बिना संचालित किया जाता है तो यह पूर्ण रूप से अवैध एवं अवैधानिक होगा, जिसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. वर्तमान में यदि कोई भी नागरिक अपने भवन या भूमि में प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालित करता हो या करना चाहता हो तो उसे नगर निगम, वाराणसी के राजस्व विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होगा.

इस बारे में वाराणसी नगर निगम के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि परमिशन के लिए कोई भी नागरिक जो प्राइवेट रूप से वाहन स्टैंड संचालित करते हों या करने वाले हों, नगर निगम, वाराणसी के मुख्यालय में ग्राउंड फ्लोर पर कमरा नंबर -31 में स्थित राजस्व विभाग में संबंधित ठेका लिपिक से सम्पर्क कर निर्धारित प्रारूप पर अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है. जिसके बाद नगर निगम की तरफ से उक्त प्लाॅट या भवन की जांचकर वाहन स्टैंड संचालित करने के लिए अनुमति दी जायेगी. उन्होंने कहा कि यदि किसी के द्वारा बिना अनुमति के प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालित करता हुआ पाया जायेगा तो संचालक एवं भू-स्वामी के खिलाफ नगर निगम की सुसंगत धाराओं सहित दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी. जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संचालक एवं भू-स्वामी की होगी. वहीं, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने 2 अप्रैल को दोपहर 1ः30 बजे नगर निगम सभागार में बैठक है. इस बैठक मेें प्राइवेट वाहन स्टैंड चलाने वाले संचालकों को पहुंचकर अपनी बात रखनी होगी.

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