देहरादून: उत्तराखंड में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद इसकी चर्चा देशभर में शुरू हो गई है. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद इसके नियमों को लेकर चर्चा हो रही है. साथ ही इस नियमावली में इस्तेमाल होने वाले शब्दों पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद नियमावली के कुछ शब्द खूब चर्चा में हैं.
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी. उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने इसे पॉलिटिक्ल स्टंट बताया. इसके साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड में सहवासी, डिवोर्स के साथ बैंकाक संस्कृति पर सवाल खड़े किये.
यूनिफॉर्म सिविल कोड में सहवासी का मतलब लिव इन रिलेशनशिप से है. जिसे लेकर यूसीसी में कड़े नियम रखे गये हैं. यूसीसी लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा. इसके अलावा गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो और आधार जैसी डिटेल की जरूरत होगी. वहीं, लिव-इन में रहने वाले कपल्स को यूसीसी नियमों के मुताबिक पोर्टल में अपने पार्टनर के नाम, उम्र का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता, धर्म, पूर्व संबंध स्थिति और फोन नंबर जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी.
इसके बाद यूसीसी में विवाह, विवाह विच्छेद का जिक्र किया गया है. जिसे अंग्रेजी में डिवोर्स कहा जाता है. अभी तक सभी धर्मों में विवाह, विवाह विच्छेद के नि.म अलग अलग थे. इसमें हिंदू धर्म में 6 महीने का अलगाव, ईसाई समुदाय में 2 साल अलग अलग रहना पड़ता है. UCC लागू होने के बाद ये सभी एक समान हो जाएंगे.
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