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अपर मुख्य सचिव ने भू-कानून से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने के दिए निर्देश, जिलाधिकारियों से मांगे सुझाव - Additional Chief Secretary

Uttarakhand Land Law उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके बाद प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है. वहीं अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को भू-कानून से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 26, 2024, 7:19 AM IST

देहरादून: अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई भू-कानून से संबंधित प्रारूप समिति की बैठक में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए. बैठक में जहां एक तरफ जिलाधिकारी के स्तर पर कृषि और उद्यानिकी के लिए अनुमति प्राप्त भूमि की जानकारी मांगी गई तो वहीं निवेशकों को हो रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया.

उत्तराखंड में भू-कानून से जुड़ी प्रारूप समिति की बैठक सचिवालय में आयोजित की गई. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में इस बैठक को किया गया. इस दौरान जहां एक तरफ जिलाधिकारियों के स्तर पर कृषि और उद्यानिकी हेतु अनुमति प्राप्त भूमि की जानकारी राजस्व विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं जिलाधिकारी से भी भू-कानून से जुड़े सुझाव मांगे गए हैं. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक में कहा कि भू-कानून के संबंध में सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों का संरक्षण करना है. साथ ही राज्य में निवेश और रोजगार सृजित करने वाले निवेशकों को भी प्रोत्साहित करना है.
पढ़ें-भू-कानून पर बड़ा आदेश: प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के लिए जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक

इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने यह भी माना कि निवेशकों में स्थाई रूप से कृषि और हॉर्टिकल्चर के लिए भूमि की अनुमति पर रोक से संबंधित कानून को लेकर विभिन्न तरह की भ्रांतियां और संशय फैल रहा है. ऐसे में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विभिन्न माध्यमों से ऐसी भ्रांतियों को दूर किया जाए. इस दौरान प्रदेश में निवेश के आवेदकों का सत्यापन करने के लिए विभागों द्वारा तत्परता से कार्य करने के लिए कहा गया.अपर मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि विभागों द्वारा निवेशकों की विश्वसनीयता की जांच के साथ ही पूरी व्यवस्था द्वारा निवेश की प्रक्रिया को सरल करना जरूरी है. ऐसा करते हुए प्रदेश में निवेशकों को प्रोत्साहित करने की भी बात कही गई, ताकि राज्य में निवेश बढ़ने से रोजगार भी सृजित हो सके.

देहरादून: अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई भू-कानून से संबंधित प्रारूप समिति की बैठक में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए. बैठक में जहां एक तरफ जिलाधिकारी के स्तर पर कृषि और उद्यानिकी के लिए अनुमति प्राप्त भूमि की जानकारी मांगी गई तो वहीं निवेशकों को हो रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया.

उत्तराखंड में भू-कानून से जुड़ी प्रारूप समिति की बैठक सचिवालय में आयोजित की गई. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में इस बैठक को किया गया. इस दौरान जहां एक तरफ जिलाधिकारियों के स्तर पर कृषि और उद्यानिकी हेतु अनुमति प्राप्त भूमि की जानकारी राजस्व विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं जिलाधिकारी से भी भू-कानून से जुड़े सुझाव मांगे गए हैं. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक में कहा कि भू-कानून के संबंध में सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों का संरक्षण करना है. साथ ही राज्य में निवेश और रोजगार सृजित करने वाले निवेशकों को भी प्रोत्साहित करना है.
पढ़ें-भू-कानून पर बड़ा आदेश: प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के लिए जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक

इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने यह भी माना कि निवेशकों में स्थाई रूप से कृषि और हॉर्टिकल्चर के लिए भूमि की अनुमति पर रोक से संबंधित कानून को लेकर विभिन्न तरह की भ्रांतियां और संशय फैल रहा है. ऐसे में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विभिन्न माध्यमों से ऐसी भ्रांतियों को दूर किया जाए. इस दौरान प्रदेश में निवेश के आवेदकों का सत्यापन करने के लिए विभागों द्वारा तत्परता से कार्य करने के लिए कहा गया.अपर मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि विभागों द्वारा निवेशकों की विश्वसनीयता की जांच के साथ ही पूरी व्यवस्था द्वारा निवेश की प्रक्रिया को सरल करना जरूरी है. ऐसा करते हुए प्रदेश में निवेशकों को प्रोत्साहित करने की भी बात कही गई, ताकि राज्य में निवेश बढ़ने से रोजगार भी सृजित हो सके.

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