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कानपुर नजूल जमीन कब्जाकांड; अवनीश दीक्षित पर एक और मुकदमा, रिमांड के 60 घंटे शेष, मोबाइल की तलाश जारी - Kanpur Nazul land encroachment case

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 22, 2024, 10:46 AM IST

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित सलाखों की पीछे है. पुलिस की जांच में लगातार उस पर मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है. अब उस पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है.

अवनीश दीक्षित पर एक और मुकदमा.
अवनीश दीक्षित पर एक और मुकदमा. (Photo Credit; ETV Bharat)

कानपुर : कुछ दिनों पहले शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित नजूल की 1000 करोड़ की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया था. कोतवाली पुलिस ने कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित को गिरफ्तार किया था. उसे जेल भेज दिया गया था. अवनीश के खिलाफ पुलिस को कई और शिकायतें मिली थीं. उन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कई थानों में मुकदमा दर्ज किया था. इसी कड़ी में बुधवार को अब आरोपी अवनीश दीक्षित के खिलाफ हनुमंत विहार थाने में एक और एफआईआर दर्ज हो गई. अब तक उस पर 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं.

नौवीं एफआईआर नीलम द्विवेदी और महंत साध्वी शतरूपा ने दर्ज कराई. नीलम द्विवेदी के मुताबिक उनकी पैतृक जमीन पर कब्जे को लेकर अवनीश दीक्षित ने उन्हें धमकाया था. वहीं समय अवनीश दीक्षित पुलिस रिमांड पर है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से आरोपी को 14 अगस्त से 24 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया था. रिमांड के दौरान बुधवार को कोतवाली पुलिस आरोपी को लेकर औरैया पहुंची थी. यहां आरोपी के पैतृक निवास पर पुलिसकर्मियों ने कई दस्तावेजों की जांच की.

कोतवाली पुलिस को यह पता लगा है कि अवनीश ने अपने नाम बदलकर भी कई फर्जीवाड़े किए. ऐसे में पुलिस अब इन मामलों का भी पता लग रही है. वहीं अवनीश के सहयोगी अभिनव शुक्ला के घर पर भी बुधवार को कोतवाली पुलिस की ओर से दबिश दी गई. मगर अभिनव घर पर नहीं मिला.

आरोपी अवनीश दीक्षित की जमानत पर अब सुनवाई 23 अगस्त को होगी जबकि यह सुनवाई पहले 21 अगस्त को होनी थी. 21 अगस्त को एडीजे 6 कोर्ट की सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना तो उसके बाद 23 अगस्त को इसकी अगली स्थिति तय कर दी थी. वहीं कब्जाकांड में नामजद एडवोकेट जीतेन्द्र ने भी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने पुलिस को 23 अगस्त तक मामले में कमेंट दाखिल करने के आदेश दिए.

डीसीपी पूर्वी एसके सिंह ने बताया कि रिमांड के दौरान कोतवाली पुलिस को अवनीश के जिस मोबाइल की तलाश थी, वह अभी तक नहीं मिला है. मोबाइल के साथ-साथ वह डीवीआर भी नहीं मिली है, जो घटनास्थल से गायब हुई थी. ऐसे में अब पुलिस के पास रिमांड के लिए केवल 60 घंटे का भी समय बचा है. इस दौरान मोबाइल और डीवीआर बरामद कराने की पूरी कोशिश की जाएगी.

यह भी पढ़ें : कानपुर में 1000 करोड़ की जमीन पर कब्जा, आरोपी अवनीश दीक्षित से पुलिस ने पूछे 100 सवाल

कानपुर : कुछ दिनों पहले शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित नजूल की 1000 करोड़ की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया था. कोतवाली पुलिस ने कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित को गिरफ्तार किया था. उसे जेल भेज दिया गया था. अवनीश के खिलाफ पुलिस को कई और शिकायतें मिली थीं. उन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कई थानों में मुकदमा दर्ज किया था. इसी कड़ी में बुधवार को अब आरोपी अवनीश दीक्षित के खिलाफ हनुमंत विहार थाने में एक और एफआईआर दर्ज हो गई. अब तक उस पर 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं.

नौवीं एफआईआर नीलम द्विवेदी और महंत साध्वी शतरूपा ने दर्ज कराई. नीलम द्विवेदी के मुताबिक उनकी पैतृक जमीन पर कब्जे को लेकर अवनीश दीक्षित ने उन्हें धमकाया था. वहीं समय अवनीश दीक्षित पुलिस रिमांड पर है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से आरोपी को 14 अगस्त से 24 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया था. रिमांड के दौरान बुधवार को कोतवाली पुलिस आरोपी को लेकर औरैया पहुंची थी. यहां आरोपी के पैतृक निवास पर पुलिसकर्मियों ने कई दस्तावेजों की जांच की.

कोतवाली पुलिस को यह पता लगा है कि अवनीश ने अपने नाम बदलकर भी कई फर्जीवाड़े किए. ऐसे में पुलिस अब इन मामलों का भी पता लग रही है. वहीं अवनीश के सहयोगी अभिनव शुक्ला के घर पर भी बुधवार को कोतवाली पुलिस की ओर से दबिश दी गई. मगर अभिनव घर पर नहीं मिला.

आरोपी अवनीश दीक्षित की जमानत पर अब सुनवाई 23 अगस्त को होगी जबकि यह सुनवाई पहले 21 अगस्त को होनी थी. 21 अगस्त को एडीजे 6 कोर्ट की सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना तो उसके बाद 23 अगस्त को इसकी अगली स्थिति तय कर दी थी. वहीं कब्जाकांड में नामजद एडवोकेट जीतेन्द्र ने भी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने पुलिस को 23 अगस्त तक मामले में कमेंट दाखिल करने के आदेश दिए.

डीसीपी पूर्वी एसके सिंह ने बताया कि रिमांड के दौरान कोतवाली पुलिस को अवनीश के जिस मोबाइल की तलाश थी, वह अभी तक नहीं मिला है. मोबाइल के साथ-साथ वह डीवीआर भी नहीं मिली है, जो घटनास्थल से गायब हुई थी. ऐसे में अब पुलिस के पास रिमांड के लिए केवल 60 घंटे का भी समय बचा है. इस दौरान मोबाइल और डीवीआर बरामद कराने की पूरी कोशिश की जाएगी.

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