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खाद्य पदार्थों के निर्माण में कपड़ा रंगने वाले कलर का प्रयोग, खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में भारी मात्रा में रंग जब्त

यदि आप त्योहार में मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं. कई मिठाई में हानिकारक रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : 2 hours ago

Food Safety Department Dumka Action
ठेले पर खाद्य पदार्थ की जांच करती खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)

दुमकाः जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. जांच में पाया गया है कि दुमका में कई होटल संचालक और स्ट्रीट फूड बेचने वाले दुकानदार खाद्य पदार्थों में वैसे कलर का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए किया जाता है. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच के दौरान भारी मात्रा में कलर भी जब्त किया है. साथ ही दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया है. अब विभाग ऐसे दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है.

कई स्थायी और अस्थायी दुकानों की हुई जांच

त्योहारों को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार राम ने मंगलवार को विभिन्न मिठाई दुकानों की जांच की. साथ ही कई मिठाई और दूसरे खाद्य पदार्थों का सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए रांची भेजा है. जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कई दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है.

दुकान में मिठाई के साथ दवाई की बिक्री

जांच के दौरान पाया गया कि जिला स्कूल रोड में नारायणी जलपान नामक दुकान में मिठाई के साथ-साथ दवाई की भी बिक्री की जा रही थी. इस पर विभाग ने आपत्ति जताई. साथ ही दुकान में मेवा काट रहे व्यक्ति को गुटखा का सेवन करते पाया गया. ऐसे में टीम ने फौरन सांकेतिक कार्रवाई करते हुए दुकान संचालक पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया.

मिठाई में केमिकलयुक्त रंग नहीं हो इस्तेमाल

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दुकान के मालिक मुकेश कुमार दारूका को 10 दिनों के अंदर जुर्माने की रकम चालान के जरिए जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही हिदायत दी गई है कि मिठाई में किसी तरह के केमिकलयुक्त रंग का इस्तेमाल न करें. साथ ही जिस मिठाई में जो-जो सामग्री इस्तेमाल की गयी है, उसे प्रदर्शित करें. साथ ही साफ-सफाई का भी ख्याल रखें.

दुकान में मिला भारी मात्रा में हानिकारक रंग

इधर, श्याम प्लाजा स्थित एक दुकान में खाद्य सामग्री के साथ बड़े पैमाने पर केमिकलयुक्त रंग पाया गया. टीम ने फौरन रंग को जब्त कर लिया. साथ ही दुकानदार को चेतावनी दी गयी कि खाद्य सामग्री वाली दुकानों में औद्योगिक रंग बिक्री करते पाया गया, तो एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

स्ट्रीट फूड दुकानों की भी हुई जांच

फूड सेफ्टी ऑफिसर ने एक विशेष अभियान चलाते हुए सड़क के किनारे अस्थायी चाट की दुकानों, चाउमीन की दुकानों और मांसाहारी खाद्य पदार्थ बेचने वाले की दुकानों की भी जांच की. जांच में कई गड़बड़ी पाई गई. जांच में न खाद्य पदार्थों के बेहतर रखरखाव की व्यवस्था थी और न ही खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था. इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई दुकानदारों पर जुर्माना लगाया और जल्द से जल्द फूड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया.

फूड सेफ्टी ऑफिसर ने दी जानकारी

इस संबंध में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार राम ने कहा कि जिस कलर को दुकान से जब्त किया गया है उसका प्रयोग खाद्य पदार्थों को रंगीन बनाने में किया जा रहा था. ये कलर काफी हानिकारक हैं. इसे खाने पर कैंसर तक हो सकता है.

दुकानदारों का दी गई हिदायत

साथ ही उन्होंने बताया कि सभी मिठाई दुकानदारों और स्ट्रीट फूड बेचने वाले दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि सही मानकों को पूरा करने वाले तेल और अन्य खाद्य पदार्थों का ही इस्तेमाल करें. साथ ही साफ-सफाई का भी ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि आगे से पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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दुमकाः जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. जांच में पाया गया है कि दुमका में कई होटल संचालक और स्ट्रीट फूड बेचने वाले दुकानदार खाद्य पदार्थों में वैसे कलर का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए किया जाता है. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच के दौरान भारी मात्रा में कलर भी जब्त किया है. साथ ही दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया है. अब विभाग ऐसे दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है.

कई स्थायी और अस्थायी दुकानों की हुई जांच

त्योहारों को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार राम ने मंगलवार को विभिन्न मिठाई दुकानों की जांच की. साथ ही कई मिठाई और दूसरे खाद्य पदार्थों का सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए रांची भेजा है. जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कई दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है.

दुकान में मिठाई के साथ दवाई की बिक्री

जांच के दौरान पाया गया कि जिला स्कूल रोड में नारायणी जलपान नामक दुकान में मिठाई के साथ-साथ दवाई की भी बिक्री की जा रही थी. इस पर विभाग ने आपत्ति जताई. साथ ही दुकान में मेवा काट रहे व्यक्ति को गुटखा का सेवन करते पाया गया. ऐसे में टीम ने फौरन सांकेतिक कार्रवाई करते हुए दुकान संचालक पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया.

मिठाई में केमिकलयुक्त रंग नहीं हो इस्तेमाल

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दुकान के मालिक मुकेश कुमार दारूका को 10 दिनों के अंदर जुर्माने की रकम चालान के जरिए जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही हिदायत दी गई है कि मिठाई में किसी तरह के केमिकलयुक्त रंग का इस्तेमाल न करें. साथ ही जिस मिठाई में जो-जो सामग्री इस्तेमाल की गयी है, उसे प्रदर्शित करें. साथ ही साफ-सफाई का भी ख्याल रखें.

दुकान में मिला भारी मात्रा में हानिकारक रंग

इधर, श्याम प्लाजा स्थित एक दुकान में खाद्य सामग्री के साथ बड़े पैमाने पर केमिकलयुक्त रंग पाया गया. टीम ने फौरन रंग को जब्त कर लिया. साथ ही दुकानदार को चेतावनी दी गयी कि खाद्य सामग्री वाली दुकानों में औद्योगिक रंग बिक्री करते पाया गया, तो एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

स्ट्रीट फूड दुकानों की भी हुई जांच

फूड सेफ्टी ऑफिसर ने एक विशेष अभियान चलाते हुए सड़क के किनारे अस्थायी चाट की दुकानों, चाउमीन की दुकानों और मांसाहारी खाद्य पदार्थ बेचने वाले की दुकानों की भी जांच की. जांच में कई गड़बड़ी पाई गई. जांच में न खाद्य पदार्थों के बेहतर रखरखाव की व्यवस्था थी और न ही खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था. इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई दुकानदारों पर जुर्माना लगाया और जल्द से जल्द फूड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया.

फूड सेफ्टी ऑफिसर ने दी जानकारी

इस संबंध में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार राम ने कहा कि जिस कलर को दुकान से जब्त किया गया है उसका प्रयोग खाद्य पदार्थों को रंगीन बनाने में किया जा रहा था. ये कलर काफी हानिकारक हैं. इसे खाने पर कैंसर तक हो सकता है.

दुकानदारों का दी गई हिदायत

साथ ही उन्होंने बताया कि सभी मिठाई दुकानदारों और स्ट्रीट फूड बेचने वाले दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि सही मानकों को पूरा करने वाले तेल और अन्य खाद्य पदार्थों का ही इस्तेमाल करें. साथ ही साफ-सफाई का भी ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि आगे से पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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