लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, लेकिन लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में तमाम शराब विक्रेताओं की आबकारी आयुक्त को शिकायत मिली है कि वे डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. ऐसे में आबकारी आयुक्त ने शराब विक्रेताओं को अल्टीमेटम दिया है कि वह शराब बिक्री के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें. किसी भी खरीदार को शराब खरीदते समय डिजिटल पेमेंट लेने से मना न करें. अगर इस तरह की शिकायत किसी भी विक्रेता की कोई क्रेता करेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पॉश मशीन से स्कैन कर ही शराब और बीयर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाए.
दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए: उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त डा. आर्दश सिंह ने बताया कि मदिरा के शौकीनों को मदिरा और बीयर पॉश मशीन से स्कैन कर दिए जाने के सख्त निर्देश सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को दियेे गये हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश शराब की सभी आपूर्ति इकाइयों, थोक व फुटकर विक्रेताओं की दुकानों पर पॉश मशीन उपलब्ध करा दी गई है. आबकारी आयुक्त ने बताया कि उपभोक्ता बीयर खरीदते समय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बीयर की बोतल/कैन को स्कैन करने के बाद ही बिक्री की जाए.
अगर ज्यादा पैसे ले तो इस नंबर पर करें शिकायतः अगर बोतल/कैन पर मुद्रित निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बीयर की बिक्री की जा रही है, तो तत्काल इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर 14405 पर की जा सकती है. व्हाट्सऐप पर भी मैसेज भेज सकते हैं.
पॉश मशीन दुकानों पर अब अनिवार्यः उन्होंने बताया कि बीयर के अतिरिक्त अन्य मदिरा का विक्रय भी पॉश मशीनों के माध्यम से अनिवार्य किया गया है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा उपभोक्ताओं के लिए विशेषकर प्रत्येक बीयर की दुकानों पर बीयर की कैन/बोतल को अनिवार्य रूप से स्कैन कर प्राप्त करने की एडवाइजरी चस्पा करने के निर्देश जारी किये गये है. डिजिटल पेमेन्ट की सुविधा को बढ़ावा देने और ओवर रेटिंग की सम्भावना को रोकने के लिए मदिरा के प्रत्येक फुटकर लाइसेंसी पर यूपीआई आईडी/क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि अगर मदिरा की किसी फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेन्ट की व्यवस्था न हो तो तत्काल स्थानीय अधिकारियों को सूचित करने के अलावा टोल फ्री नम्बर और व्हाट्सएप नम्बर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
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