फर्रुखाबादः जिले के शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए यह खबर बेहद खास है. यदि आपने अपने शस्त्र लाइसेंस का रीन्यूअल नहीं कराया है तो जल्दी से करा लें. कहीं ऐसा न हो कि शस्त्र लाइसेंस का आपने रीन्यूअल न कराया हो और आप दी गई निर्धारित सीमा के भीतर न पहुंचे. ऐसे में प्रशासन की ओर से शस्त्र लाइसेंस को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ये भी संभावना है कि आपका शस्त्र लाइसेंस रद भी किया जा सकता है.
जिले में कितने शस्त्र: नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल ने बताया कि जिले में कुल 18 हजार शस्त्र धारक हैं. इनमें से 3000 ने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है. अब सवाल उठता है कि क्या ये लाइसेंस धारक अब जीवित नहीं हैं, या उनके परिवारों ने हथियारों की सुध नहीं ली? इस पर नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल ने सभी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. यदि निर्धारित समय में इन लाइसेंस धारकों ने रिन्यूअल नहीं कराया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
लाइसेंस पोर्टल से जुड़ रहेः बता दें कि 2012 में केंद्र सरकार ने नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस पोर्टल शुरू किया है. इसका उद्देश्य शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और फर्जी लाइसेंसों पर रोक लगाना था. सभी लाइसेंस धारकों को यूनिक आईडी नंबर दिया गया. इससे उनकी जानकारी और हथियार का विवरण ट्रैक किया जा सके. कई शस्त्र धारकों ने UID नंबर तो प्राप्त किया. लेकिन नवीनीकरण की बढ़ी हुई फीस के कारण इस प्रक्रिया को नजरअंदाज किया है. इसे लेकर ही शासन ने अब सख्ती करनी शुरू कर दी है.
क्या होता है UID: यह 18 अंकों का नंबर होता है. इसमें लाइसेंस धारक का नाम, आधार नंबर, लाइसेंस और हथियार का प्रकार और अन्य व्यक्तिगत जानकारी शामिल होती है. यह प्रणाली फर्जी लाइसेंस पर रोक लगाने में सहायक है.