बरेली : मीरगंज इलाके के एक गांव में रंजिश की वजह से एक शख्स ने घर में घुसकर ग्रामीण के ऊपर तेजाब की केन उड़ेल दी थी. घटना साल 2015 में हुई थी. ग्रामीण गंभीर रूप से झुलस गया था. परिवार के लोगों ने उसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया था. करीब ढाई महीने तक चले इलाज के बाद ग्रामीण की मौत हो गई थी. परिवार के लोगों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. कई वर्षों तक चले मुकदमे के बाद शनिवार को स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने आरोपी को दोषी करार दिया. दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
वारदात मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव मनकरा में हुई थी. यहां की रहने वाली ओमवती ने दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया था कि 5 सितंबर 2015 की आधी रात गांव का पूरनलाल ड्राइवर उनके घर आया. उसके हाथ में तेजाब से भरी केन थी. उस दौरान परिवार के लोग सो रहे थे. चारपाई के नजदीक जाकर पूरनलाल ने तेजाब से भरी केन महिला के बेटे कुंवरसेन के ऊपर उड़ेल दी. इससे उसका बेटा गंभीर रूप से झुलस गया.
आनन-फानन में परिवार के लोगों ने उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया था. यहां लगातार उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी. करीब ढाई महीने के इलाज के बाद कुंवर सेन की मौत हो गई थी. इसके बाद महिला ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया था. तब से मुकदमा कोर्ट में चल रहा था. अदालत में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए.
फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने दोषी पूरनलाल को उम्रकैद की सजा के साथ एक लाख रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है. जुर्माने की पूरी रकम मृतक की मां ओमवती को दी जाएगी. दोषी पूरनलाल ड्राइवर मूल रूप से जनूनगर थाना कैमरी, जिला रामपुर का रहने वाला है.
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