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उन्नाव कोर्ट ने विवाहिता की हत्या में दोषी पति और सास को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - unnao court order

उन्नाव जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने पति और सास को दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का दोषी माना है. इस मामले में दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. Unnao Court Order

जिला एवं सत्र न्यायालय उन्नाव.
जिला एवं सत्र न्यायालय उन्नाव. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 19, 2024, 10:55 AM IST

उन्नाव : आसीवन थाना क्षेत्र की विवाहिता की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति और उसकी सास को दोषी पाया है. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों को देखते हुए विवाहिता के पति और उसकी सास को दहेज हत्या आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.






बता दें, उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित पाठकपुर गांव के रहने वाले सुरेश ने 18 अगस्त 2023 को आसीवन थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ज्योति की शादी 14 जून 2022 को रेखलाल के साथ हुई थी. शादी के बाद से ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करते थे. 18 अगस्त 2023 को बेटी ज्योति का शव ससुराल में फंदे से लटकता हुआ मिला था. सूचना मिलने पर ससुराल पहुंचा तो घर पर कोई मौजूद नहीं मिला.

इस मामले में पुलिस ने पिता सुरेश की तहरीर पर ज्योति के पति, उसकी सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बुधवार को न्यायालय ने अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी की दलीलों और विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को तर्कसंगत मानते हुए फैसला सुनाया. जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

उन्नाव : आसीवन थाना क्षेत्र की विवाहिता की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति और उसकी सास को दोषी पाया है. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों को देखते हुए विवाहिता के पति और उसकी सास को दहेज हत्या आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.






बता दें, उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित पाठकपुर गांव के रहने वाले सुरेश ने 18 अगस्त 2023 को आसीवन थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ज्योति की शादी 14 जून 2022 को रेखलाल के साथ हुई थी. शादी के बाद से ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करते थे. 18 अगस्त 2023 को बेटी ज्योति का शव ससुराल में फंदे से लटकता हुआ मिला था. सूचना मिलने पर ससुराल पहुंचा तो घर पर कोई मौजूद नहीं मिला.

इस मामले में पुलिस ने पिता सुरेश की तहरीर पर ज्योति के पति, उसकी सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बुधवार को न्यायालय ने अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी की दलीलों और विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को तर्कसंगत मानते हुए फैसला सुनाया. जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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