नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कवायद कर रही है. सरकार युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. सरकार का मकसद युवाओं को कारोबारी बनाना है. जिससे कि युवा स्टार्टअप एस्टेब्लिश करने के साथ-साथ अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकें. प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri Yuva) लांच की गई है. अभियान के तहत युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा.
डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज की वेबसाइट पर जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी. ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच की जाएगी. इसके पश्चात लोन उपलब्ध कराया जाएगा. विशेष कर योजना उन तमाम युवाओं के लिए लाभकारी होगी जो कारोबार स्थापित करना चाहते हैं. लेकिन आर्थिक चुनौतियों के चलते उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. पहले चरण में गाजियाबाद में करीब डेढ़ हजार युवाओं को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है.
"उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार उद्योगों को बढ़ावा देने की कवायद की जा रही है. हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियांन (Mukhyamantri Yuva) लांच की गई है. 21 साल से अधिक उम्र के वे युवा जिन्होंने टेक्निकल इंस्टिट्यूट या स्किल डेवलपमेंट सेंटर से किसी काम को सीखा है, उन्हें पांच लाख तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए पांच लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत की सब्सिडी भी लोन पर उपलब्ध कराई जाएगी. योजना को लेकर युवाओं में उत्साह है. हमें लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं. जिले के ऐसे सभी विभाग जिनके द्वारा स्केल से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है. ऐसे सभी विभागों को हमने औपचारिक तौर पर योजना के बारे में पत्र के माध्यम से जानकारी दी है. "
श्रीनाथ पासवान, डिप्टी इंडस्ट्री कमिश्नर
योजना के लिए पात्रता और शर्तें
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की आयु 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
- शैक्षिक योग्यता कम से कम कक्षा 8 होनी चाहिए. जो आवेदक इंटरमीडिएट पास होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.
- आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन योजना आदि में प्रशिक्षित हो या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या शिक्षण संस्थान से कौशल संबंधी सर्टिफिकेट जैसा कोई कोर्स या डिप्लोमा डिग्री होलेडर हो.
- आवेदक के द्वारा पूर्व में पीएम सोनेधी योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उत्पादन का लाभ प्राप्त न किया हो.
योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी ऑफिशल वेबसाइट से हासिल की जा सकती है. गाजियाबाद की मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमी विकास केंद्र से भी योजना के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए संपर्क कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें: होम लोन देते वक्त बैंक कैसे काटते हैं आपकी जेब, जानें वसूलते हैं कौन-कौन से हिडन चार्जेस