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6 वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म करने वाला चाचा दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 25 साल की कठोर कारावास की सजा - Una Minor Rape Case

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jul 8, 2024, 7:08 PM IST

Una Minor Rape Case: ऊना में 6 साल की भतीजी से रेप मामले में कोर्ट ने आरोपी चाचा को दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी को 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पढ़िए पूरी खबर...

भतीजी से दुष्कर्म मामले में दोषी चाचा को सजा
भतीजी से दुष्कर्म मामले में दोषी चाचा को सजा (ETV Bharat)

ऊना: विशेष न्यायाधीश ऊना नरेश ठाकुर की अदालत ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोप में उसी के चाचा को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट के सेक्शन-6 के तहत 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के फरमान भी जारी किए हैं. वहीं, जुर्माना नहीं करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

जिला न्यायवादी (District Attorney) ऊना एकलव्य ने बताया कि 22 जुलाई 2022 को जिला ऊना के अंब उपमंडल के एक गांव में रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि रात्रि के समय उसके देवर ने उसकी 6 साल की बेटी को अपने कमरे में ले गया, जहां पर उसके साथ गलत काम किया. जबकि महिला अलग कमरे में सो रही थी. घटना के बाद पीड़ित बच्ची अपनी मां के पास लौट आई और उसने मां को पूरी बात बताई, जिसके बाद महिला ने अपने देवर के खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर जहां आरोपी चाचा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, वहीं बच्ची का मेडिकल करवाने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया. जिला न्यायवादी ऊना एकलव्य ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में करीब 10 गवाह पेश किए गए.

विशेष न्यायाधीश ऊना नरेश ठाकुर ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी चाचा को दोषी करार दिया और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन-6 के तहत 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने के आदेश दिए. साथ ही कोर्ट ने कहा जुर्माना अदा न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

ये भी पढ़ें: कुल्लू सरकारी स्कूल में यौन शोषण मामला: 2 महिला शिक्षकों के बयान दर्ज, आरोपी शिक्षक नहीं हुआ गिरफ्तार

ऊना: विशेष न्यायाधीश ऊना नरेश ठाकुर की अदालत ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोप में उसी के चाचा को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट के सेक्शन-6 के तहत 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के फरमान भी जारी किए हैं. वहीं, जुर्माना नहीं करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

जिला न्यायवादी (District Attorney) ऊना एकलव्य ने बताया कि 22 जुलाई 2022 को जिला ऊना के अंब उपमंडल के एक गांव में रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि रात्रि के समय उसके देवर ने उसकी 6 साल की बेटी को अपने कमरे में ले गया, जहां पर उसके साथ गलत काम किया. जबकि महिला अलग कमरे में सो रही थी. घटना के बाद पीड़ित बच्ची अपनी मां के पास लौट आई और उसने मां को पूरी बात बताई, जिसके बाद महिला ने अपने देवर के खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर जहां आरोपी चाचा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, वहीं बच्ची का मेडिकल करवाने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया. जिला न्यायवादी ऊना एकलव्य ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में करीब 10 गवाह पेश किए गए.

विशेष न्यायाधीश ऊना नरेश ठाकुर ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी चाचा को दोषी करार दिया और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन-6 के तहत 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने के आदेश दिए. साथ ही कोर्ट ने कहा जुर्माना अदा न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

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