उज्जैन। शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष रियाज खान को भोपाल वफ्फ बोर्ड ने सात करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया है. गुरुवार को रियाज खान पर खाराकुआं थाना पुलिस ने वफ्फ बोर्ड की जमीन के दुकानदारों को धमकाकर अवैध वसूली करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है. 26 सालों से वक्फ बोर्ड की मदार गेट मस्जिद व कब्रस्तान सहित अन्य सम्पत्तियां की जिमेदारी पूर्व अध्यक्ष रियाज खान पर थी. इस बीच रियाज खान ने वक्फ बोर्ड को करोड़ों का चूना लगा दिया. अब वक्फ बोर्ड की तरफ से रियाज खान को नोटिस भेज सात दिन में जवाब तलब किया है.
2006 से 2023 तक 7 करोड़ 11 लाख रुपए हड़पे
कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष और शहर युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रियाज खान 26 वर्ष तक उज्जैन वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहे हैं. इसके चलते वक्फ बोर्ड की मदार गेट मस्जिद व कब्रस्तान सहित अन्य सम्पत्तियों की देख रेख रियाज खान करते थे, वफ्फ बोर्ड भोपाल ने रियाज खान पर 2006 से 2023 तक 7 करोड़ 11 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाकर नोटिस भेज सात दिन में जवाब तलब किया है. वक्फ बोर्ड की शिकायत अनुसार, रियाज के कार्यकाल की जांच के लिए 2 अगस्त 2023 को समिति गठित की थी.
बिना सूचना करा दिया अवैध निर्माण
जांच में पता चला रियाज खान ने वक्फ बोर्ड ने मदार गेट पर 115 दुकानों, 2 स्कूल बिल्डिंग तथा 5 ऑफिस रूम का निर्माण वक्फ सम्पत्ति के रूप में किया. रियाज ने इन सम्पत्तियों का कई वर्षों तक किराया वसूला. परन्तु इसकी सूचना मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को नहीं दी और किराए से प्राप्त आय का हिसाब भी वक्फ अधिनियम अनुसार भी वक्फ बोर्ड को नहीं देकर वक्फ सम्पत्तियों का उपयोग कर अनाधिकृत लाभ लिया.
रियाज खान के खिलाफ केस दर्ज
खाराकुआं थाना सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि ''उज्जैन के खाराकुवा थाना क्षेत्र के मदर गेट पर वक्फ बोर्ड दुकानों में अवैध वसूली को लेकर वक्फ बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष ने आवेदन दिया था. जिसमें उन्होंने वक्फ की जमीन पर बनी दुकानों के किरायदारों से डरा धमका कर किराया वसूल करने की शिकायत की थी. मामले में जांच के बाद भी जबरिया वसूली करने पर रियाज खान के खिलाफ धारा 384 के तहत केस दर्ज किया है. जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी.