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उज्जैन में होटलों को लेकर नए नियम, महाकाल दर्शन करने जा रहे हैं तो जान लें ये नियम, यात्रियों की सुरक्षा पर खासा ध्यान - New Rules for Hotels in Ujjain - NEW RULES FOR HOTELS IN UJJAIN

महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने उज्जैन शहर के होटल संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं. अगर आप भी उज्जैन जा रहे हैं तो इन नियमों को जरूर जान लें.

NEW RULES FOR HOTELS IN UJJAIN
उज्जैन में होटलों को लेकर नए नियम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 17, 2024, 6:33 AM IST

उज्जैन. शुक्रवार को उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने उज्जैन शहर के होटल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि जिले के समस्त होटल संचालक अपने होटलों में बेहतर व्यवस्थाएं बनाकर रखें. होटल्स में आने वाले श्रद्धालुओं की जानकारी व्यवस्थित रजिस्टर में एंट्री की जाए और होटल्स में सीसीटीवी कैमरे डीवीआर के साथ लगाए जाएं, जिसमें होटल परिसर में आने-जाने वाले लोग स्पष्ट रूप से दिखाई दें.

रिसेप्शन में दिखनी चाहिए ये जानकारी

कलेक्टर ने आगे कहा कि महाकालेश्वर मन्दिर उज्जैन की आरती और दर्शन व्यवस्था की पूरी जानकारी होटलों के रिसेप्शन काउंटर में एक निर्धारित आकार में प्रदर्शित की जाए. इसके साथ ही महाकाल मन्दिर के हेल्प लाइन नम्बर 0734-2551295 को भी साफ-साफ प्रदर्शित किया जाए. होटल्स की रेटलिस्ट डिस्प्ले की जाए और इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतियां न हों.

NEW RULES FOR HOTELS IN UJJAIN
उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह (ETV BHARAT)

फायर ऑडिट को लेकर सख्ती

उज्जैन ने सभी होटल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि होटल्स में नगर निगम के माध्यम से समय-सीमा में फायर सुरक्षा ऑडिट कराया जाए. होटल परिसर में व्यवस्थित पार्किंग रहे, जिससे श्रद्धालुओं को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी न हो और न ही यातायात बाधित हो. श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा व होटल्स में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए.

होटल संचालकों के लिए अन्य निर्देश

  • होटल संचालक या होटल मालिक अपनी जानकारी नाम और मोबाइल नम्बर होटल बिल्डिंग के बाहर लिखें जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी होने पर वे तत्काल होटल मालिक से सीधे सम्पर्क कर सकें.
  • होटल संचालकों द्वारा अपने स्टाफ को भी पहचान-पत्र दिया जाए और उनकी व्यवस्थित जानकारी रखी जाए.
  • किसी भी यात्रियों को बिना आईडी के होटल्स में नहीं ठहराया जाए.
  • दो सप्ताह से अधिक रहने वाले यात्रियों की जानकारी सम्बन्धित क्षेत्र के थाना प्रभारी को दी जाए.
  • विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित थाना क्षेत्र में सूचना दी जाए.
  • बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे पेइंग गेस्ट और होम स्टे जो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं.


उज्जैन होटल्स संचालक की बैठक में उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीना, अपर कलेक्टर अनुकूल जैन, एएसपी गुरुप्रसाद पाराशर, एएसपी जयंत सिंह राठौर, कार्यकारी निदेशक एमपीआईडीसी राजेश राठौर सहित नगर निगम व पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी व होटल संचालक मौजूद रहे.

उज्जैन. शुक्रवार को उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने उज्जैन शहर के होटल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि जिले के समस्त होटल संचालक अपने होटलों में बेहतर व्यवस्थाएं बनाकर रखें. होटल्स में आने वाले श्रद्धालुओं की जानकारी व्यवस्थित रजिस्टर में एंट्री की जाए और होटल्स में सीसीटीवी कैमरे डीवीआर के साथ लगाए जाएं, जिसमें होटल परिसर में आने-जाने वाले लोग स्पष्ट रूप से दिखाई दें.

रिसेप्शन में दिखनी चाहिए ये जानकारी

कलेक्टर ने आगे कहा कि महाकालेश्वर मन्दिर उज्जैन की आरती और दर्शन व्यवस्था की पूरी जानकारी होटलों के रिसेप्शन काउंटर में एक निर्धारित आकार में प्रदर्शित की जाए. इसके साथ ही महाकाल मन्दिर के हेल्प लाइन नम्बर 0734-2551295 को भी साफ-साफ प्रदर्शित किया जाए. होटल्स की रेटलिस्ट डिस्प्ले की जाए और इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतियां न हों.

NEW RULES FOR HOTELS IN UJJAIN
उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह (ETV BHARAT)

फायर ऑडिट को लेकर सख्ती

उज्जैन ने सभी होटल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि होटल्स में नगर निगम के माध्यम से समय-सीमा में फायर सुरक्षा ऑडिट कराया जाए. होटल परिसर में व्यवस्थित पार्किंग रहे, जिससे श्रद्धालुओं को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी न हो और न ही यातायात बाधित हो. श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा व होटल्स में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए.

होटल संचालकों के लिए अन्य निर्देश

  • होटल संचालक या होटल मालिक अपनी जानकारी नाम और मोबाइल नम्बर होटल बिल्डिंग के बाहर लिखें जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी होने पर वे तत्काल होटल मालिक से सीधे सम्पर्क कर सकें.
  • होटल संचालकों द्वारा अपने स्टाफ को भी पहचान-पत्र दिया जाए और उनकी व्यवस्थित जानकारी रखी जाए.
  • किसी भी यात्रियों को बिना आईडी के होटल्स में नहीं ठहराया जाए.
  • दो सप्ताह से अधिक रहने वाले यात्रियों की जानकारी सम्बन्धित क्षेत्र के थाना प्रभारी को दी जाए.
  • विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित थाना क्षेत्र में सूचना दी जाए.
  • बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे पेइंग गेस्ट और होम स्टे जो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं.


उज्जैन होटल्स संचालक की बैठक में उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीना, अपर कलेक्टर अनुकूल जैन, एएसपी गुरुप्रसाद पाराशर, एएसपी जयंत सिंह राठौर, कार्यकारी निदेशक एमपीआईडीसी राजेश राठौर सहित नगर निगम व पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी व होटल संचालक मौजूद रहे.

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