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बेबी केयर सेंटर अग्निकांड के दो आरोपी 30 मई तक पुलिस हिरासत में, सामने आई ये बातें - baby care center fire case - BABY CARE CENTER FIRE CASE

Baby care center fire case: राजधानी में विवेक विहार स्थित बेबी केयर सेंटर अग्निकांड में नया अपडेट सामने आया है. मामले में आरोपियों को 30 मई तक हिरासत में भेज दिया गया है. साथ ही अन्य जानकारी भी सामने आई है.

कड़कड़डूमा कोर्ट
कड़कड़डूमा कोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 27, 2024, 4:59 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने विवेक विहार स्थित बेबी केयर सेंटर अग्निकांड के दोनों आरोपियों को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश कर हिरासत की मांग की थी. 25 मई को विवेक विहार स्थित बेबी केयर सेंटर में आग लग गई थी, जिसमें सात बच्चों की मौत हो गई थी. इस बेबी केयर सेंटर में 12 मासूम भर्ती थे.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस अस्पताल के पास केवल पांच बेड की अनुमति थी, लेकिन ये अस्पताल 12 बेड का चलाया जा रहा था. जांच के दौरान अस्पताल परिसर में आग बुझाने वाला एक भी सिलेंडर नहीं मिला. अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी एग्जिट गेट भी नहीं बनाया गया था. साथ ही अस्पताल का लाइसेंस भी समाप्त हो गया था.

यह भी पढ़ें- हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम हाउस तक बच्चे की एक झलक पाने को दौड़ते रहे पैरेंट्स, पढ़िए- भावुक कर देने वाली ये कहानी

इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन कीची और डॉ. आकाश को गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने नवीन कीची के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 और 304 ए के तहत एफआईआर दर्ज किया है. डॉ. आकाश के पास बीएएमएस की डिग्री है. अस्पताल को चलाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होती है, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन कीची ने आयुर्वेदिक डॉक्टर आकाश को रखा हुआ था.

यह भी पढ़ें- लापरवाही ने ली 7 नवजात की जान, मजिस्ट्रेटी जांच होगी; जानिए, बेबी केयर सेंटर में आग लगने की घटना के बारे में सब कुछ

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने विवेक विहार स्थित बेबी केयर सेंटर अग्निकांड के दोनों आरोपियों को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश कर हिरासत की मांग की थी. 25 मई को विवेक विहार स्थित बेबी केयर सेंटर में आग लग गई थी, जिसमें सात बच्चों की मौत हो गई थी. इस बेबी केयर सेंटर में 12 मासूम भर्ती थे.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस अस्पताल के पास केवल पांच बेड की अनुमति थी, लेकिन ये अस्पताल 12 बेड का चलाया जा रहा था. जांच के दौरान अस्पताल परिसर में आग बुझाने वाला एक भी सिलेंडर नहीं मिला. अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी एग्जिट गेट भी नहीं बनाया गया था. साथ ही अस्पताल का लाइसेंस भी समाप्त हो गया था.

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इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन कीची और डॉ. आकाश को गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने नवीन कीची के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 और 304 ए के तहत एफआईआर दर्ज किया है. डॉ. आकाश के पास बीएएमएस की डिग्री है. अस्पताल को चलाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होती है, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन कीची ने आयुर्वेदिक डॉक्टर आकाश को रखा हुआ था.

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