श्रीगंगानगर. नाबालिग स्कूली छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास से दंडित किया है. इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने सुनाया.
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाणा ने बताया कि 4 फरवरी 2021 को सदर थाना में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट देते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री सुबह स्कूल गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी. स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब वह घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू की गई. पूछताछ के दौरान पता चला कि उसकी पुत्री को बबलू सिंह नाम का एक युवक बहला फुसला कर अपने साथ ले गया.
पुलिस ने उसके खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. इसके बाद इस छात्रा और आरोपी की तलाश की गई. पुलिस ने जोधपुर से नाबालिग और आरोपी युवक को दस्तयाब कर लिया. बाल कल्याण समिति के आदेशों पर नाबालिग को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट पेश कर दी. नाबालिग स्कूली छात्रा के धारा 164 में बयान भी करवाए गए, वहीं बबलू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया जो तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था. विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी बबलू सिंह को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है. साथ ही उस पर 20 हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.