नई दिल्ली: बिना टिकट ट्रेन में सफर करना दंडनीय अपराध है. यह अपराध दिल्ली से गाजियाबाद और पानीपत रूट पर सफर करने वाले यात्री सबसे ज्यादा कर रहे हैं. 2023-24 में दिल्ली डिवीजन में 9,54,359 यात्री बिना टिकट पकड़े गए. इन पर रेलवे की ओर से 25.55 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं, बड़ी संख्या में यात्री औसत से अधिक सामान लेकर चलते हैं. 714 यात्री औसत से अधिक बिना बुकिंग किए ट्रेन में सामान ले जाते हुए पकड़े गए. रेलवे की ओर से इन पर 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एक व्यक्ति पर औसतन 1,260 रुपये का जुर्माना लगा है.
इन रूटों पर बिना टिकट सफर कर रहें अधिक यात्री: दिल्ली से रोहतक बठिंडा, दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से सहारनपुर, दिल्ली शाहदरा टपरी, दिल्ली से शामली रूट पर रोजाना एक हजार से अधिक ट्रेनों का संचालन होता है. इन ट्रेनों में लाखों यात्री सफर करते हैं. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से गाजियाबाद रूट पर सबसे अधिक यात्री बिना टिकट के सफर करते हैं. क्योंकि इसी रूट पर सबसे ज्यादा यात्री चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं.
ट्रेन में बिना टिकट चलने वाले यात्रियों की संख्या: रेलवे अधिकारियों से प्राप्त आंकड़े देखें तो साल दर साल बिना टिकट सफर करते हुए पकड़े जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है. यदि यह रेलवे की सख्ती है तो ट्रेनों में बिना टिकट यात्रियों की संख्या कम होनी चाहिए. यदि ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या सख्ती न होने से बढ़ रही है तो यह रेलवे के लिए नुकसानदायक है. वाणिज्य विभाग और आरपीएफ मिलकर अभियान चलाते और बिना टिकट ट्रेन में सफर करने वालों को गिरफ्तार करते हैं.
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2021 से 2023 तक के आंकड़े: आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2021 में 4,28,067 यात्री बिना टिकट पकड़े गए. उनसे 21 करोड़ 66 लाख 43 हजार 235 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया. वर्ष 2022 में 4,98,278 यात्री बिना टिकट पकड़े गए. इन यात्रियों से 30 करोड़ 29 लाख 73 हजार 612 रुपये जुर्माना वसूला गया. 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 9,54,359 यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा गया. इनसे 25.55 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया. गौर करने की बात यह भी है कि बिना टिकट पकड़े गए एक भी यात्री को जेल नहीं हुई. सभी ने जुर्माना भरा.
ज्यादा सामान लेकर चलने वालों पर जुर्माना: ट्रेन में यात्रा के दौरान एक यात्री निश्चित मात्रा में सामान ले जा सकता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 714 लोग बिना बुक किए ट्रेन में सामान ले जाते पकड़े गए. वाणिज्य विभाग की ओर से इन पर 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. औसतन 1260 रुपये का जुर्माना लगा है. अतिरिक्त लगेज ले जाने पर उसकी बुकिंग करानी पड़ती है.
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