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देहरादून हादसे के बाद एक्शन में परिवहन विभाग, रफ्तार पर लगेगी लगाम, सड़कों पर उतारी गई 8 टीमें

देहरादून सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत के बाद परिवहन विभाग ने ओवरस्पीडिंग के खिलाफ अभियान शुरू किया

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आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 14, 2024, 6:05 PM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून में सोमवार रात को इनोवा कार के दुघर्टनाग्रस्त होने से 6 छात्रों की मौत हुई थी. प्राथमिक जांच में हादसे का बड़ा कारण तेज रफ्तार सामने आया था. हालांकि अभी मामले की जांच की रही है. लेकिन इस हादसे के बाद परिवहन विभाग भी अब सख्त नजर आ रहा है. परिवहन विभाग ने अपनी आठ टीमों को सड़कों पर उतारा है, जो बेलगाम गति से गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगी.

20 घंटे चेकिंग अभियान चलाया जाएगा: खासकर रात में बेलगाम रफ्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग हरकत में आ गया है. आज गुरुवार 14 नवंबर से ही परिवहन विभाग की टीमों ने देहरादून शहर में दिन-रात 20 घंटे चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है.

ओवरस्पीड पर होगा एक्शन: इसके लिए हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और विकासनगर से भी प्रवर्तन दल देहरादून बुलाया गया है. परिवहन विभाग ने आठ टीमें बनाई है. जिसमें चार टीम सुबह 08 बजे से रात 08 तक वाहनों की चेकिंग करेगा, जबकि बाकी चार टीमें रात 08 बजे से सुबह चार बजे तक अलग-अलग दुर्घटना संभावित मार्गों पर चेकिंग अभियान करेंगे. चेकिंग के दौरान टीम ओवरस्पीड के साथ अन्य परिवहन और यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करेगा.

लाइसेंस निरस्त करने के दिए गए आदेश: अल्मोड़ा और देहरादून हादसे के बाद परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि अब कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करता हुआ पड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई का आदेश दिए गए है.

6 छह अपराधों में होगी सख्त कार्रवाई: इन छह अपराध में शराब पीकर वाहन चलाना, मोबाइल पर बात करते वाहन चलाना, बेलगाम गति से वाहन चलाना, चौराहे और तिराहे पर रेड लाइट जंप करना, भार वाहन में ओवरस्पीडिंग करना और भार वाहन में यात्रियों का परिवहन करना में अब तक तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित होता था, लेकिन अब सीधे लाइसेंस के निस्तारीकरण की कार्रवाई की जायेगी.

12 महीने के लिए निरस्त किया जाएगा: इस कार्रवाई के बाद चालक 12 महीने तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा. साथ ही गाड़ी का कैमरों के माध्यम से ऑनलाइन चालान करने के साथ ही उसका नंबर परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर में ब्लॉक कर दिया जाएगा.

आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि परिवहन विभाग ने 6 दल बनाए गए है, जिसमें चार दल सुबह 08 बजे से रात 08 तक वाहनों की चेकिंग करेगा, जबकि बाकी चार दल रात 08 बजे से सुबह 04 बजे तक अलग-अलग दुर्घटना संभावित मार्गों पर चेकिंग अभियान करेंगे.

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देहरादून: राजधानी देहरादून में सोमवार रात को इनोवा कार के दुघर्टनाग्रस्त होने से 6 छात्रों की मौत हुई थी. प्राथमिक जांच में हादसे का बड़ा कारण तेज रफ्तार सामने आया था. हालांकि अभी मामले की जांच की रही है. लेकिन इस हादसे के बाद परिवहन विभाग भी अब सख्त नजर आ रहा है. परिवहन विभाग ने अपनी आठ टीमों को सड़कों पर उतारा है, जो बेलगाम गति से गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगी.

20 घंटे चेकिंग अभियान चलाया जाएगा: खासकर रात में बेलगाम रफ्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग हरकत में आ गया है. आज गुरुवार 14 नवंबर से ही परिवहन विभाग की टीमों ने देहरादून शहर में दिन-रात 20 घंटे चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है.

ओवरस्पीड पर होगा एक्शन: इसके लिए हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और विकासनगर से भी प्रवर्तन दल देहरादून बुलाया गया है. परिवहन विभाग ने आठ टीमें बनाई है. जिसमें चार टीम सुबह 08 बजे से रात 08 तक वाहनों की चेकिंग करेगा, जबकि बाकी चार टीमें रात 08 बजे से सुबह चार बजे तक अलग-अलग दुर्घटना संभावित मार्गों पर चेकिंग अभियान करेंगे. चेकिंग के दौरान टीम ओवरस्पीड के साथ अन्य परिवहन और यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करेगा.

लाइसेंस निरस्त करने के दिए गए आदेश: अल्मोड़ा और देहरादून हादसे के बाद परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि अब कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करता हुआ पड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई का आदेश दिए गए है.

6 छह अपराधों में होगी सख्त कार्रवाई: इन छह अपराध में शराब पीकर वाहन चलाना, मोबाइल पर बात करते वाहन चलाना, बेलगाम गति से वाहन चलाना, चौराहे और तिराहे पर रेड लाइट जंप करना, भार वाहन में ओवरस्पीडिंग करना और भार वाहन में यात्रियों का परिवहन करना में अब तक तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित होता था, लेकिन अब सीधे लाइसेंस के निस्तारीकरण की कार्रवाई की जायेगी.

12 महीने के लिए निरस्त किया जाएगा: इस कार्रवाई के बाद चालक 12 महीने तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा. साथ ही गाड़ी का कैमरों के माध्यम से ऑनलाइन चालान करने के साथ ही उसका नंबर परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर में ब्लॉक कर दिया जाएगा.

आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि परिवहन विभाग ने 6 दल बनाए गए है, जिसमें चार दल सुबह 08 बजे से रात 08 तक वाहनों की चेकिंग करेगा, जबकि बाकी चार दल रात 08 बजे से सुबह 04 बजे तक अलग-अलग दुर्घटना संभावित मार्गों पर चेकिंग अभियान करेंगे.

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