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दुर्ग में एम परिवहन एप का नया वर्जन लॉन्च, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की होगी पहचान - M Parivahan New Version

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 2 hours ago

देशभर में ट्रैफिक पुलिस के आधुनिकीकरण के तहत नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर ने मोबाइल एप एम परिवहन का नया वर्जन लॉन्च किया है. यह नया वर्जन अभी देश के कुछ प्रदेशों में ही लागू होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है. प्रदेश के दुर्ग जिले में भी 'एम परिवहन' मोबाइल एप के नए वर्जन की शुरुआत की गई है. एम परिवहन के नए वर्जन में ट्रैफिक प्रहरी का विकल्प बेहद खास है.

M Parivahan App New Version
'एम परिवहन' एप का नया वर्जन (ETV Bharat)

दुर्ग : ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल एप एम परिवहन के नए वर्जन को दुर्ग जिले में लॉन्च किया गया है. इस एप का नया वर्जन आने के बाद जनता एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की भी भूमिका निभा सकेगी. जनता ट्रैफिक प्रहरी के रूप में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करवा सकेगी.

नए वर्जन में 'ट्रैफिक प्रहरी' का विकल्प है खास : इस नए वर्जन की खास बात यह है कि इसमें सिटीजन सेंटेनेल (ट्रैफिक प्रहरी) का विकल्प दिया गया है. इसकी मदद से आम नागरिक भी कहीं पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का फोटो या वीडियो लेकर इस एप के माध्यम से पुलिस को भेज सकेंगे. जिसके बाद पुलिस उस फोटो और वीडियो में नजर आ रहे वाहन नंबर के आधार पर वाहन चालक को खोजकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी.

मोबाइल एप एम परिवहन का नया वर्जन लॉन्च (ETV BHARAT)

इन लोगों के खिलाफ की कर सकेंगे रिपोर्ट : दुर्ग जिले के ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि यदि कोई दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट गाड़ी चला रहा हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. आम सड़क और नो पार्किंग जोन में वाहन पार्क किया हो या कोई वाहन में गलत तरीके से नंबर प्लेट लगाया हो तो उस स्थिति में भी कार्रवाई होगी. पुलिस रोज एप की मॉनिटरिंग करेगी और शिकायतों को संज्ञान में लेकर दोषियों पर कार्रवाई करेगी.

यातायात नियम तोड़ने वाले लोगों का आप फोटो या वीडिया बनाकर एम परिवहन एप के सिटीजन सेंटनेल ऑप्शन पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं. जिस पर पुलिस उस वाहन चालक का ई चालान बनाकर उसके पते पर भेजेगी. : ऋचा मिश्रा, एएसपी यातायात, दुर्ग

केरल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लागू : 'एम परिवहन' एप के नए वर्जन को अभी केरल और ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है. वाहनों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी निकालने के लिए कई लोग इस एप का इस्तेमाल करते हैं. अब इस एप में ट्रैफिक प्रहरी का नया अपडेट आने के बाद जनता एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की भी भूमिका निभा सकेगी. जनता ट्रैफिक प्रहरी के रूप में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है.

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दुर्ग : ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल एप एम परिवहन के नए वर्जन को दुर्ग जिले में लॉन्च किया गया है. इस एप का नया वर्जन आने के बाद जनता एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की भी भूमिका निभा सकेगी. जनता ट्रैफिक प्रहरी के रूप में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करवा सकेगी.

नए वर्जन में 'ट्रैफिक प्रहरी' का विकल्प है खास : इस नए वर्जन की खास बात यह है कि इसमें सिटीजन सेंटेनेल (ट्रैफिक प्रहरी) का विकल्प दिया गया है. इसकी मदद से आम नागरिक भी कहीं पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का फोटो या वीडियो लेकर इस एप के माध्यम से पुलिस को भेज सकेंगे. जिसके बाद पुलिस उस फोटो और वीडियो में नजर आ रहे वाहन नंबर के आधार पर वाहन चालक को खोजकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी.

मोबाइल एप एम परिवहन का नया वर्जन लॉन्च (ETV BHARAT)

इन लोगों के खिलाफ की कर सकेंगे रिपोर्ट : दुर्ग जिले के ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि यदि कोई दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट गाड़ी चला रहा हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. आम सड़क और नो पार्किंग जोन में वाहन पार्क किया हो या कोई वाहन में गलत तरीके से नंबर प्लेट लगाया हो तो उस स्थिति में भी कार्रवाई होगी. पुलिस रोज एप की मॉनिटरिंग करेगी और शिकायतों को संज्ञान में लेकर दोषियों पर कार्रवाई करेगी.

यातायात नियम तोड़ने वाले लोगों का आप फोटो या वीडिया बनाकर एम परिवहन एप के सिटीजन सेंटनेल ऑप्शन पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं. जिस पर पुलिस उस वाहन चालक का ई चालान बनाकर उसके पते पर भेजेगी. : ऋचा मिश्रा, एएसपी यातायात, दुर्ग

केरल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लागू : 'एम परिवहन' एप के नए वर्जन को अभी केरल और ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है. वाहनों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी निकालने के लिए कई लोग इस एप का इस्तेमाल करते हैं. अब इस एप में ट्रैफिक प्रहरी का नया अपडेट आने के बाद जनता एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की भी भूमिका निभा सकेगी. जनता ट्रैफिक प्रहरी के रूप में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है.

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