नई दिल्लीः दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा शनिवार को दिल्ली के सभी कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगी. यह साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है. डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 9 मार्च की राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए आने वाले मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा. इसके अलावा ट्रैफिक के एक लाख 80 हजार चालानों को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए ट्रैफिक लोक अदालत की 180 बेंच लगाई जा रही हैं. प्रत्येक बेंच को एक हजार चालान निपटाने का लक्ष्य दिया गया है.
पांच मार्च को डाउनलोड किए गए चालान का प्रिंट आउट लेकर वाहन मालिक संबंधित कोर्ट में जाकर अपने चालान का निपटारा करा सकते हैं. ट्रैफिक चालान के अलावा लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस, भूमि अधिग्रहण के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, राजस्व मामले (जो सिर्फ जिला न्यायालयों या हाई कोर्ट में लंबित हों), अन्य दीवानी मामले, बिजली पानी के बिल के मामले, श्रम विवाद के मामलों का निस्तारण किया जाएगा.
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दिल्ली में साथ कोर्ट कंप्लेक्स में 11 जिला अदालतों का संचालन किया जाता है. सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स कड़कड़डूमा, द्वारका, तीस हजारी, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, और साकेत में संचालित हैं. इनमें कड़कड़डूमा में तीन जिलों पूर्वी, उत्तर पूर्वी, शाहदरा, साकेत में दो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी, पटियाला में एक नई दिल्ली, तीस हजारी में दो उत्तरी व मध्य, रोहिणी में बाहरी व उत्तरी बाहरी और द्वारका में एक दक्षिण पश्चिम जिले की जिला अदालतें चलती हैं. इन कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ऋण वसूली न्यायाधिकरण और स्थाई लोक अदालतों में भी मामलों का निस्तारण किया जाएगा.