पटना : बिहार की राजधानी पटना में नगर निगम के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए आज प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का आखिरी मौका है. आज यानी 30 जून तक यदि अपना संपत्ति कर भुगतान करने वाले करदाताओं को पांच प्रतिशत की छूट दी है. इसके लिए आपके घर से निकलकर नगर निगम के ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है. शहरवासी के लिए घर बैठे पटना नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भुगतान कर इस स्कीम का लाभ उठाने का मौका है.
पीएमसी की छूट का उठाए फायदा : वैसे पटना नगर निगम ने करतदाताओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त काउंटर भी बनाए गए हैं, जहां जाकर भी आप अपना संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं. पटना नगर निगम ने लोगों की सुविधा के लिए अपने वेबसाइट का लिंक लोगों के लिए जारी किया है, जो कि https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public और https://www.pmc.bihar.gov.in/Home.aspx है. इस लिंक के जरिये आप घर बैठे अपने प्रॉपर्टी टैक्स को जमा कर सकते हैं. नगर निगम ने 30 जून तक टैक्स जमा करने पर 5% टैक्स में रियायत देने की घोषणा की है.
बिल देखने का स्टेप वाइज तरीका : स्टेप 1- इसके लिए सबसे पहले आपको पटना नगर निगम के आधिकारिक पेज पर जाना होगा. स्टेप 2 - इनके बाद होमपेज पर, 'प्रॉपर्टी सर्विसेज' के अंतर्गत 'प्रिंट रिसिप्ट' डिटेल्स पर क्लिक करें. स्टेप 3 - इसके बाद आवश्यक फील्ड में प्रॉपर्टी नंबर दर्ज करें. स्टेप 4 - फिर सर्च बटन पर क्लिक करें. स्टेप 5 - आपको अपने नाम का पटना प्रॉपर्टी टैक्स बिल स्क्रीन पर दिखाई देगा.
प्रॉपर्टी टैक्स की ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें : पटना नगर निगम को घर बैठे ऑनलाइन मोड प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पटना नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmc.bihar.gov.in/ptaxAssessment.aspx पर जाना होगा. फिर नीचे लिखे तीन स्टेप अपनाकर आप प्रॉपर्टी टैक्स का बिल ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं.
स्टेप 1- इनके बाद होमपेज पर 'पे प्रॉपर्टी टैक्स' पर क्लिक करना होगा. स्टेप 2 - इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर, SAS नंबर, सर्कल नाम, वार्ड नंबर, नया होल्डिंग नंबर या मालिक का नाम दर्ज करना होगा. स्टेप 3 - फिर प्रॉपर्टी टैक्स की ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद ऑनलाइन मोड में या तो अपने एटीएम के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से भी आपने अपने टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं.
5 फीसदी छूट का आज आखिरी दिन : आज यानी 30 जून तक टैक्स जमा करने पर पांच प्रतिशत का छूट मिलेगा. जुलाई से सितंबर तक कोई लाभ एवं कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी. लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर से मार्च प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की पेनाल्टी देनी होगी. इसीलिए यदि पेनल्टी से बचना हो तो आज टैक्स का भुगतान कर अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं.
ये भी पढ़ें-