ETV Bharat / state

बड़ा अपडेट : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई, दरें तय - Rajasthan Number Plate

High Security Number Plates, राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. पहले यह अंतिम तिथि 30 जून तक थी.

jaipur transport bhawan
जयपुर परिवहन भवन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 2, 2024, 7:57 PM IST

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की कवायत जारी है. प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 30 जून थी, जो की समाप्त हो चुकी थी. इसके बाद परिवहन विभाग ने आदेश निकालकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अवधि 31 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दी है, लेकिन इसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर जुर्माना होगा. चौपहिया वाहनों का 5000 रुपये और दोपहिया वाहनों का 2000 रुपये का चालान कटेगा.

परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा के मुताबिक राजस्थान में 25 लाख से ज्यादा वाहनों पर अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है. कई वाहन चालकों को स्लॉट बुक करने में परेशानी आ रही है. ऐसे में परिवहन विभाग ने आमजन को राहत देते हुए हाईकोर्ट सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अवधि को 31 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दी है. अब आमजन 31 जुलाई तक अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकेंगे.

इससे पहले राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर 30 जून अंतिम तिथि थी, लेकिन बड़ी संख्या में वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगने के कारण परिवहन विभाग ने आदेश जारी करके तिथि को 31 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें : जरूरी खबर : अब वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, नहीं लगी होने पर भरना होगा इतना जुर्माना - high security number plate

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेचिस नंबर दर्ज करके नंबर प्लेट लगवाने की तारीख बुक की जा सकती है. निश्चित तारीख पर डीलर के कार्यालय पर जाकर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल चौपहिया वाहनों के लिए 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. वहीं, दोपहिया वाहनों पर 2000 रुपये का चालान होगा.

1 अगस्त से परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी. परिवहन विभाग की ओर से वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है. 1 अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी और आसानी से हटाया भी जा सकता था. ऐसे में परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से अपराध की घटनाओं में शामिल वाहनों को ट्रैक करना काफी चुनौती पूर्ण रहता था. ऐसे में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने से वाहन चोरी और अपराधों में कमी आएगी. पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों की मानें तो वाहन चोरी की घटनाओं में कमी लाने और नियमों का उल्लंघन करने पर ई-चालान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लागू किया जा रहा है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को एक बारी लगाया जा सकता है. लगाने के बाद यह खुलती नहीं है, बल्कि कब्जे काटकर हटाना पड़ता है.

नंबर प्लेट के लिए चार्ज : वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से दरें तय की गई हैं. दोपहिया वाहन के लिए 425 रुपये, प्राइवेट चौपहिया वाहन के लिए 695 रुपये, मीडियम और भारी वाहन के लिए 730 रुपये, ऑटो के लिए 470 रुपये, कृषि कार्य से जुड़े ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के लिए 495 रुपये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के देने होंगे.

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की कवायत जारी है. प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 30 जून थी, जो की समाप्त हो चुकी थी. इसके बाद परिवहन विभाग ने आदेश निकालकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अवधि 31 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दी है, लेकिन इसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर जुर्माना होगा. चौपहिया वाहनों का 5000 रुपये और दोपहिया वाहनों का 2000 रुपये का चालान कटेगा.

परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा के मुताबिक राजस्थान में 25 लाख से ज्यादा वाहनों पर अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है. कई वाहन चालकों को स्लॉट बुक करने में परेशानी आ रही है. ऐसे में परिवहन विभाग ने आमजन को राहत देते हुए हाईकोर्ट सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अवधि को 31 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दी है. अब आमजन 31 जुलाई तक अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकेंगे.

इससे पहले राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर 30 जून अंतिम तिथि थी, लेकिन बड़ी संख्या में वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगने के कारण परिवहन विभाग ने आदेश जारी करके तिथि को 31 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें : जरूरी खबर : अब वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, नहीं लगी होने पर भरना होगा इतना जुर्माना - high security number plate

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेचिस नंबर दर्ज करके नंबर प्लेट लगवाने की तारीख बुक की जा सकती है. निश्चित तारीख पर डीलर के कार्यालय पर जाकर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल चौपहिया वाहनों के लिए 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. वहीं, दोपहिया वाहनों पर 2000 रुपये का चालान होगा.

1 अगस्त से परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी. परिवहन विभाग की ओर से वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है. 1 अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी और आसानी से हटाया भी जा सकता था. ऐसे में परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से अपराध की घटनाओं में शामिल वाहनों को ट्रैक करना काफी चुनौती पूर्ण रहता था. ऐसे में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने से वाहन चोरी और अपराधों में कमी आएगी. पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों की मानें तो वाहन चोरी की घटनाओं में कमी लाने और नियमों का उल्लंघन करने पर ई-चालान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लागू किया जा रहा है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को एक बारी लगाया जा सकता है. लगाने के बाद यह खुलती नहीं है, बल्कि कब्जे काटकर हटाना पड़ता है.

नंबर प्लेट के लिए चार्ज : वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से दरें तय की गई हैं. दोपहिया वाहन के लिए 425 रुपये, प्राइवेट चौपहिया वाहन के लिए 695 रुपये, मीडियम और भारी वाहन के लिए 730 रुपये, ऑटो के लिए 470 रुपये, कृषि कार्य से जुड़े ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के लिए 495 रुपये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के देने होंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.