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राज्य गृह विभाग ने कावड़ यात्रा के लिए जारी की एडवाइजरी, राजस्थान सीमा में लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे, हथियार पर भी पाबंदी - advisory for the Kavad Yatra - ADVISORY FOR THE KAVAD YATRA

राजस्थान के गृह विभाग ने राजस्थान सीमा में घुसने वाले कावड़ियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कई बिंदुओं पर बजरंग दल ने विरोध जताया है. एडवाइजरी में कहा गया है कि कावड़ यात्री अपने साथ हॉकी, बेसबॉल, स्टिक, तलवार, नुकीले भाले और लाठी लेकर नहीं चल सकेंगे.

ADVISORY FOR THE KAVAD YATRA
कावड़ यात्रा के लिए जारी की एडवाइजरी (PHOTO : ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 4, 2024, 1:06 PM IST

कावड़ यात्रा के लिए जारी की एडवाइजरी (VIDEO : ETV BHARAT)

धौलपुर. राजस्थान के गृह विभाग ने कावड़ यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में कहा गया है कि राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाले कावड़िए डीजे नहीं बजा सकेंगे. साथ ही कावड़ की ऊंचाई भी तय की गई है. कावड़ यात्री अपने साथ हॉकी, बेसबॉल, स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे इत्यादि लेकर नहीं चलेंगे. राज्य गृह विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का बजरंग दल ने विरोध किया है.

धौलपुर जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि राजस्थान के गृह विभाग ने कावड़ यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जो इस प्रकार है -

  • सौरों, हरिद्वार और कर्णप्रयाग से आने वाले पैदल कावड़ यात्री पटरी का ही प्रयोग करें.
  • कावड़ यात्री अपना पहचान-पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य साथ रखें.
  • यात्री अपना वाहन निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करें अन्यथा एम.वी.एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जावेगी.
  • कावड़ यात्री अराजकतत्वों से सावधान रहें. वाहन में बैठे कावड़ यात्रियों की सूची और यात्रा का विवरण अपने वाहन में अवश्य लगाए.
  • निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें, अन्यत्र स्नान करने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है.
  • यात्रा के दौरान अपने साथ हॉकी, बेसबॉल, स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे इत्यादि लेकर न आए.
  • यात्रा के समय मादक पदार्थों का सेवन न करें. कावड़ की ऊंचाई 7 फीट से अधिक न रखें.
  • रेलगाड़ी और अन्य वाहनों की छतों पर यात्रा न करें. पुलों से छलांग लगाकर स्नान न करें.
  • कावड़ में डीजे और लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग न करें.
  • संदिग्ध या लावारिस वस्तुओं को न छुएं और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें.
  • किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही फैलाएं.
  • प्लास्टिक व प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग न करें.
  • यात्रा के दौरान अपनी मोटर साइकिल का साइलेंसर उतारकर न चलाए.

इसे भी पढ़ें : विशाल कावड़ यात्रा: पांचोता कुंड धाम से कावड़ लाकर नीलकंठ महादेव का किया जलाभिषेक - SAWAN 2024

यूपी और एमपी की सीमा के बीच में धौलपुर जिले का 27 किलोमीटर का टुकड़ा आता है और एनएच 44 से सावन माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर धौलपुर से होकर गुजर रहे हैं. धौलपुर जिले से लगे हुए यूपी और एमपी बॉर्डर है. यूपी बॉर्डर के बाद कावड़िए मध्य प्रदेश की ओर जाते है. इस दौरान कावड़ यात्री को इस 27 किलोमीटर की सीमा में जारी किए सभी आदेश की पालना करनी होगी. एडवाइजरी जारी होने के बाद बजरंग दल के सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि कावड़ यात्री अपनी सुरक्षा के लिए लाठी और डंडे लेकर चलते हैं. रात के समय कावड़ यात्रियों से असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्रता की जाती है. ऐसे में उनसे बचने के लिए यात्री अपने साथ लाठी-डंडे रखते हैं. बजरंग दल जारी की गई एडवाइजरी का विरोध करता है.

कावड़ यात्रा के लिए जारी की एडवाइजरी (VIDEO : ETV BHARAT)

धौलपुर. राजस्थान के गृह विभाग ने कावड़ यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में कहा गया है कि राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाले कावड़िए डीजे नहीं बजा सकेंगे. साथ ही कावड़ की ऊंचाई भी तय की गई है. कावड़ यात्री अपने साथ हॉकी, बेसबॉल, स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे इत्यादि लेकर नहीं चलेंगे. राज्य गृह विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का बजरंग दल ने विरोध किया है.

धौलपुर जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि राजस्थान के गृह विभाग ने कावड़ यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जो इस प्रकार है -

  • सौरों, हरिद्वार और कर्णप्रयाग से आने वाले पैदल कावड़ यात्री पटरी का ही प्रयोग करें.
  • कावड़ यात्री अपना पहचान-पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य साथ रखें.
  • यात्री अपना वाहन निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करें अन्यथा एम.वी.एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जावेगी.
  • कावड़ यात्री अराजकतत्वों से सावधान रहें. वाहन में बैठे कावड़ यात्रियों की सूची और यात्रा का विवरण अपने वाहन में अवश्य लगाए.
  • निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें, अन्यत्र स्नान करने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है.
  • यात्रा के दौरान अपने साथ हॉकी, बेसबॉल, स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे इत्यादि लेकर न आए.
  • यात्रा के समय मादक पदार्थों का सेवन न करें. कावड़ की ऊंचाई 7 फीट से अधिक न रखें.
  • रेलगाड़ी और अन्य वाहनों की छतों पर यात्रा न करें. पुलों से छलांग लगाकर स्नान न करें.
  • कावड़ में डीजे और लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग न करें.
  • संदिग्ध या लावारिस वस्तुओं को न छुएं और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें.
  • किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही फैलाएं.
  • प्लास्टिक व प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग न करें.
  • यात्रा के दौरान अपनी मोटर साइकिल का साइलेंसर उतारकर न चलाए.

इसे भी पढ़ें : विशाल कावड़ यात्रा: पांचोता कुंड धाम से कावड़ लाकर नीलकंठ महादेव का किया जलाभिषेक - SAWAN 2024

यूपी और एमपी की सीमा के बीच में धौलपुर जिले का 27 किलोमीटर का टुकड़ा आता है और एनएच 44 से सावन माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर धौलपुर से होकर गुजर रहे हैं. धौलपुर जिले से लगे हुए यूपी और एमपी बॉर्डर है. यूपी बॉर्डर के बाद कावड़िए मध्य प्रदेश की ओर जाते है. इस दौरान कावड़ यात्री को इस 27 किलोमीटर की सीमा में जारी किए सभी आदेश की पालना करनी होगी. एडवाइजरी जारी होने के बाद बजरंग दल के सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि कावड़ यात्री अपनी सुरक्षा के लिए लाठी और डंडे लेकर चलते हैं. रात के समय कावड़ यात्रियों से असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्रता की जाती है. ऐसे में उनसे बचने के लिए यात्री अपने साथ लाठी-डंडे रखते हैं. बजरंग दल जारी की गई एडवाइजरी का विरोध करता है.

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