जयपुर. एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने डोडा-पोस्त की तस्करी करने वाले अभियुक्त अमरजीत कुमार राय, कुंदन कुमार और रुकेश कुमार को 14 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर कुल 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. प्रकरण से जुड़े एक आरोपी जगदीश के खिलाफ जांच लंबित चल रही है, जबकि एक अन्य भोपाराम फरार चल रहा है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने गोपनीय सूचना मिलने पर 19 जनवरी 2022 को आगरा रोड स्थित राजाधोक टोल प्लाजा, बस्सी पर मणिपुर से आए एक ट्रक को रोका. इसकी तलाशी लेने पर उसमें मक्का और चापड़ से भरे कट्टों के बीच छिपाकर रखा 2,395 किलो डोडा पोस्त मिला. ट्रक का मालिक व चालक भोपाराम था. टीम ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया.
भोपाराम कोर्ट से जमानत मिलने पर फरार हो गया. वहीं, सुनवाई के दौरान अमरजीत व रूकेश ने कहा कि वे मजदूर हैं, जबकि कुंदन ने ढाबे पर काम करने की बात कही. उन्होंने कहा कि वे यात्री के रूप में केवल ट्रक में बैठकर आ रहे थे और उनकी मादक पदार्थ तस्करी में कोई भूमिका नहीं है, जबकि जांच में एनसीबी ने उनका भी तस्करी में शामिल होना पाया. कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर तीनों अभियुक्तों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.