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दोस्त की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले ऑटो चालक को 20 साल की सजा - RAPED A MINOR GIRL IN FARIDABAD

फरीदाबाद कोर्ट ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और अपहरण करने के मामले में एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है.

RAPED A MINOR GIRL IN FARIDABAD
फरीदाबाद कोर्ट का फैसला (fILE PHOTO)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Dec 3, 2024, 5:17 PM IST

फरीदाबाद : दोस्त की नाबालिग बेटी को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर हरिद्वार ले जाने और वहां दुष्कर्म करने वाले शख्स को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही मुल्जिम पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मुल्जिम की पहचान एसजीएम नगर निवासी साहिल सैफी उर्फ रहीसुद्दीन (26) के रूप में हुई है. पीड़िता आठवीं क्लास में पढ़ती थी. मुल्जिम उसे प्रेम करने का झांसा देकर आते जाते पीछा करता रहता था.

15 वर्षीय किशोरी को करता था तंग : लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 15 वर्षीय किशोरी अपने परिवार के साथ रहती है. उसके पिता ऑटो चालक है. मुल्जिम भी ऑटो चलाता है. एक दिन उसके पिता का ऑटो खराब हो गया. उसे छोड़ने के लिए सैफी उसके घर पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात पीड़िता से हुई. इसके बाद वह अक्सर उसका पीछा करता था और कहता था कि वह उससे प्यार करता है और शादी करेगा. 8 मई 2019 को पीड़िता स्कूल से घर जा रही थी. रास्ते में सैफी उसे मिल गया और कहा कि तुम्हारे मां बाप का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें बुलाया है. पीड़िता ऑटो में बैठ गई.

हरिद्वार ले जाकर पीड़िता से की शादी : उन्होंने बताया कि इसके बाद रास्ते में उसे नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्डड्रिंक पिला दिया. इसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई. पीड़िता जब होश में आई तो वह हरिद्वार में मिली. सैफी ने अपने दूसरे दाेस्त के माध्यम से उसके घर सूचना भिजवाई कि ऑटो चालक की बेटी हरिद्वार में है. पीड़िता के परिजन 14 मई 2019 को हरिद्वार पहुंचे. अगले दिन परिजनों को डरा धमकाकर मुल्जिम ने हरिद्वार के गुरूद्वारे में शादी कर ली. 16 मई को दोनों फरीदाबाद आ गए. यहां भी पीड़िता के साथ अवैध संबंध बनाता रहा, जिस पर ये केस दर्ज हुआ था.

इसे भी पढ़ें : हरियाणा में रेप के दोषी को 20 साल की सजा, 70 हजार का लगा जुर्माना, नाबालिग को भगाकर ले गया था

फरीदाबाद : दोस्त की नाबालिग बेटी को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर हरिद्वार ले जाने और वहां दुष्कर्म करने वाले शख्स को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही मुल्जिम पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मुल्जिम की पहचान एसजीएम नगर निवासी साहिल सैफी उर्फ रहीसुद्दीन (26) के रूप में हुई है. पीड़िता आठवीं क्लास में पढ़ती थी. मुल्जिम उसे प्रेम करने का झांसा देकर आते जाते पीछा करता रहता था.

15 वर्षीय किशोरी को करता था तंग : लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 15 वर्षीय किशोरी अपने परिवार के साथ रहती है. उसके पिता ऑटो चालक है. मुल्जिम भी ऑटो चलाता है. एक दिन उसके पिता का ऑटो खराब हो गया. उसे छोड़ने के लिए सैफी उसके घर पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात पीड़िता से हुई. इसके बाद वह अक्सर उसका पीछा करता था और कहता था कि वह उससे प्यार करता है और शादी करेगा. 8 मई 2019 को पीड़िता स्कूल से घर जा रही थी. रास्ते में सैफी उसे मिल गया और कहा कि तुम्हारे मां बाप का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें बुलाया है. पीड़िता ऑटो में बैठ गई.

हरिद्वार ले जाकर पीड़िता से की शादी : उन्होंने बताया कि इसके बाद रास्ते में उसे नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्डड्रिंक पिला दिया. इसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई. पीड़िता जब होश में आई तो वह हरिद्वार में मिली. सैफी ने अपने दूसरे दाेस्त के माध्यम से उसके घर सूचना भिजवाई कि ऑटो चालक की बेटी हरिद्वार में है. पीड़िता के परिजन 14 मई 2019 को हरिद्वार पहुंचे. अगले दिन परिजनों को डरा धमकाकर मुल्जिम ने हरिद्वार के गुरूद्वारे में शादी कर ली. 16 मई को दोनों फरीदाबाद आ गए. यहां भी पीड़िता के साथ अवैध संबंध बनाता रहा, जिस पर ये केस दर्ज हुआ था.

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