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हाईकोर्ट ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई रूपेन्द्रपाल सिंह को सात साल पुराने मामले में जमानत दी - RUPENDRAPAL SINGH GETS BAIL

गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के छोटे भाई रूपेन्द्रपाल सिंह को सात साल पुराने मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दी है.

Rupendrapal Singh gets bail
आनंदपाल के भाई रूपेन्द्रपाल सिंह को मिली जमानत (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 23, 2024, 9:10 PM IST

जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के छोटे भाई रूपेन्द्रपाल सिंह को सात साल पुराने मामले में राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है. यह फैसला जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने सुनाया.

रूपेन्द्रपाल सिंह की ओर से पैरवी अधिवक्ता चेतनसिंह भाटी ने की. रूपेन्द्रपाल सिंह को 2016 में नागौर जिले के डीडवाना के जसवंतगढ़ थाने में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि आनंदपाल सिंह और उसके साथियों ने जसवंतगढ़ थाना अधिकारी लादू सिंह पर फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया था. इस घटना में रूपेन्द्रपाल को भी आरोपी बनाया गया था.

इसे भी पढ़ें- डीडवाना के ACJM कोर्ट का बड़ा फैसला, गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई को दो साल की सजा

अधिवक्ता चेतनसिंह भाटी ने बताया कि हाईकोर्ट ने रूपेन्द्रपाल सिंह को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और 25,000-25,000 रुपये की दो जमानतों पर रिहा करने का आदेश दिया है. हालांकि, उनकी रिहाई पर अभी संशय है, क्योंकि उन पर अन्य गंभीर मामलों के तहत मुकदमे दर्ज हैं. माना जा रहा है कि पुलिस उन्हें जमानत मिलते ही किसी अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार कर सकती है.

रूपेन्द्रपाल सिंह पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं. इस मामले में वे पिछले सात सालों से जेल में बंद थे. इससे पहले डीडवाना कोर्ट में कई बार जमानत की अपील खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के छोटे भाई रूपेन्द्रपाल सिंह को सात साल पुराने मामले में राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है. यह फैसला जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने सुनाया.

रूपेन्द्रपाल सिंह की ओर से पैरवी अधिवक्ता चेतनसिंह भाटी ने की. रूपेन्द्रपाल सिंह को 2016 में नागौर जिले के डीडवाना के जसवंतगढ़ थाने में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि आनंदपाल सिंह और उसके साथियों ने जसवंतगढ़ थाना अधिकारी लादू सिंह पर फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया था. इस घटना में रूपेन्द्रपाल को भी आरोपी बनाया गया था.

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अधिवक्ता चेतनसिंह भाटी ने बताया कि हाईकोर्ट ने रूपेन्द्रपाल सिंह को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और 25,000-25,000 रुपये की दो जमानतों पर रिहा करने का आदेश दिया है. हालांकि, उनकी रिहाई पर अभी संशय है, क्योंकि उन पर अन्य गंभीर मामलों के तहत मुकदमे दर्ज हैं. माना जा रहा है कि पुलिस उन्हें जमानत मिलते ही किसी अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार कर सकती है.

रूपेन्द्रपाल सिंह पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं. इस मामले में वे पिछले सात सालों से जेल में बंद थे. इससे पहले डीडवाना कोर्ट में कई बार जमानत की अपील खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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