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नाहरगढ़ से लापता युवक की बरामदगी के लिए हाईकोर्ट में याचिका - Petition in High Court

नाहरगढ़ की पहाड़ियों से लापता हुए युवक के पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया कि उसके बेटे को किसी ने कैद कर लिया है. ऐसे में उसकी जान को खतरा है. इसलिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए जाए कि उसे तलाश कर कोर्ट में पेश करें.

नाहरगढ़ से युवक लपता मामला
नाहरगढ़ से युवक लपता मामला (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 8, 2024, 10:38 PM IST

जयपुर: नाहरगढ़ की पहाड़ियों से लापता हुए युवक राहुल पाराशर की बरामदगी को लेकर उसके पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ मामले में सोमवार को सुनवाई करेगी.

राहुल पाराशर के पिता सुरेश चंद्र शर्मा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया कि उसके बेटे को किसी ने कैद कर लिया है. ऐसे में उसकी जान को खतरा है. इसलिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए जाए कि उसे तलाश कर कोर्ट में पेश करें. याचिका में पुलिस पुलिस की लापरवाही की बात भी कही गई है. मामले में डीजीपी, गृह सचिव, मानव तस्करी निरोधक यूनिट के एडीजी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है.

इसे भी पढ़ें- नाहरगढ़ की पहाड़ी पर दो भाइयों के लापता होने का मामला: लापता युवक का नहीं लगा सुराग, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से की तलाश - Youths Missing On Nahargarh Hills

गौरतलब है कि राहुल पाराशर अपने भाई आशीष के साथ 1 सितंबर को चरण मंदिर घूमने की कहकर घर से निकला था. अगले दिन पुलिस को आशीष का शव पहाड़ियों पर मिला और राहुल अभी तक लापता चल रहा है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरंभिक स्तर पर मामले में उनकी मदद नहीं की और अपने स्तर पर ही दोनों युवकों को ढूंढ़ने को कहा. हंगामा होने पर शास्त्री नगर थाना पुलिस ने सर्च शुरू की जहां सोमवार को आशीष की बॉडी मिली.

जयपुर: नाहरगढ़ की पहाड़ियों से लापता हुए युवक राहुल पाराशर की बरामदगी को लेकर उसके पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ मामले में सोमवार को सुनवाई करेगी.

राहुल पाराशर के पिता सुरेश चंद्र शर्मा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया कि उसके बेटे को किसी ने कैद कर लिया है. ऐसे में उसकी जान को खतरा है. इसलिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए जाए कि उसे तलाश कर कोर्ट में पेश करें. याचिका में पुलिस पुलिस की लापरवाही की बात भी कही गई है. मामले में डीजीपी, गृह सचिव, मानव तस्करी निरोधक यूनिट के एडीजी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है.

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गौरतलब है कि राहुल पाराशर अपने भाई आशीष के साथ 1 सितंबर को चरण मंदिर घूमने की कहकर घर से निकला था. अगले दिन पुलिस को आशीष का शव पहाड़ियों पर मिला और राहुल अभी तक लापता चल रहा है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरंभिक स्तर पर मामले में उनकी मदद नहीं की और अपने स्तर पर ही दोनों युवकों को ढूंढ़ने को कहा. हंगामा होने पर शास्त्री नगर थाना पुलिस ने सर्च शुरू की जहां सोमवार को आशीष की बॉडी मिली.

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