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8 साल की मासूम दिव्यांग से घर में घुसकर किया था दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की सजा - punishment for the rapist - PUNISHMENT FOR THE RAPIST

भरतपुर में नाबालिग दिव्यांग के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. आरोपी ने 2 साल पहले घर में घुसकर 8 साल की मासूम दिव्यांग के साथ दुष्कर्म किया था.

दुष्कर्मी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई
दुष्कर्मी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 11, 2024, 6:32 PM IST

भरतपुर. जिले के रूपवास थाना क्षेत्र के एक गांव में दो साल पहले एक आरोपी ने घर में घुसकर एक 8 वर्षीय दिव्यांग के साथ दुष्कर्म किया था. मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशिष्ट न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि रूपवास थाने में 22 मार्च 2022 को पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में बताया गया था कि महिला अपने घर पर 8 साल की दिव्यांग नाबालिग बेटी और दो छोटे बेटों को छोड़कर खेत पर काम करने गई थी. तभी आरोपी गोपाल (26) घर में घुस आया और नाबालिग को उठाकर कमरे में ले गया. छोटा बेटा खेत पर पहुंचा और घटना के बारे में अपनी मां को बताया. इसके बाद पीड़िता की मां दौड़कर घर पहुंची. नाबालिग दिव्यांग बदहवास हालत में जमीन पर पड़ी मिली. आरोपी ने धमकी दी कि घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से मार दूंगा और आरोपी मौके से भाग निकला.

इसे भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा - Jaipur POCSO court

मामले में पीड़िता की मां ने रूपवास थाने में मामला दर्ज कराया था. मामले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में सुनवाई हुई. विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने 27 गवाहों और दस्तावेजों को परीक्षित कराया. विशिष्ट न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने आरोपी गोपाल को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया.

भरतपुर. जिले के रूपवास थाना क्षेत्र के एक गांव में दो साल पहले एक आरोपी ने घर में घुसकर एक 8 वर्षीय दिव्यांग के साथ दुष्कर्म किया था. मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशिष्ट न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि रूपवास थाने में 22 मार्च 2022 को पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में बताया गया था कि महिला अपने घर पर 8 साल की दिव्यांग नाबालिग बेटी और दो छोटे बेटों को छोड़कर खेत पर काम करने गई थी. तभी आरोपी गोपाल (26) घर में घुस आया और नाबालिग को उठाकर कमरे में ले गया. छोटा बेटा खेत पर पहुंचा और घटना के बारे में अपनी मां को बताया. इसके बाद पीड़िता की मां दौड़कर घर पहुंची. नाबालिग दिव्यांग बदहवास हालत में जमीन पर पड़ी मिली. आरोपी ने धमकी दी कि घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से मार दूंगा और आरोपी मौके से भाग निकला.

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मामले में पीड़िता की मां ने रूपवास थाने में मामला दर्ज कराया था. मामले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में सुनवाई हुई. विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने 27 गवाहों और दस्तावेजों को परीक्षित कराया. विशिष्ट न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने आरोपी गोपाल को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया.

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