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चरित्र पर शक को लेकर पत्नी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई पति को आजीवन कारावास की सजा - life sentence

चरित्र पर शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को अदालत ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पति को आजीवन कारावास की सजा
पति को आजीवन कारावास की सजा (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 9, 2024, 8:16 PM IST

जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने चरित्र पर शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त पति रतन हामरम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक साजिया खान ने अदालत को बताया कि इस संबंध में मुशरफ हुसैन ने भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह गोकुल वाटिका, वैशाली एस्टेट में लिपाई काम का करता है. साइट पर परिवार सहित रहकर काम करने वाला मजदूर रतन 28 अप्रैल, 2021 को उसके पास आया और पत्नी के बेहोश होने की बात कही. जब वह कुछ मजदूरों के साथ उसके कमरे में गया तो वहां फर्श पर सोनिया पड़ी थी. जब उन्होंने कंबल हटाकर देखा तो पत्नी के सिर से खून निकल रहा था और उसकी मौत हो गई थी.

इसे भी पढ़ें- हत्या के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Pratapgarh Session Court

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके पति रतन को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि रतन अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था. इसके चलते दोनों में आए दिन झगड़ा होता था. इसके चलते अभियुक्त ने सरिये से वार कर पत्नी सोनिया की हत्या कर दी और अपने आपको बचाने के लिए सुपरवाइजर के पास जाकर झूठी कहानी बताई. वहीं, अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है और घटना का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने चरित्र पर शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त पति रतन हामरम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक साजिया खान ने अदालत को बताया कि इस संबंध में मुशरफ हुसैन ने भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह गोकुल वाटिका, वैशाली एस्टेट में लिपाई काम का करता है. साइट पर परिवार सहित रहकर काम करने वाला मजदूर रतन 28 अप्रैल, 2021 को उसके पास आया और पत्नी के बेहोश होने की बात कही. जब वह कुछ मजदूरों के साथ उसके कमरे में गया तो वहां फर्श पर सोनिया पड़ी थी. जब उन्होंने कंबल हटाकर देखा तो पत्नी के सिर से खून निकल रहा था और उसकी मौत हो गई थी.

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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके पति रतन को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि रतन अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था. इसके चलते दोनों में आए दिन झगड़ा होता था. इसके चलते अभियुक्त ने सरिये से वार कर पत्नी सोनिया की हत्या कर दी और अपने आपको बचाने के लिए सुपरवाइजर के पास जाकर झूठी कहानी बताई. वहीं, अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है और घटना का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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