लक्सर: दहेज उत्पीड़न और जहर देकर विवाहिता की हत्या मामले में द्वितीय अपर जिला जज संजीव कुमार ने छह आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. मुकदमें में सरकारी पक्ष की ओर से 12 और बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए. दरअसल मामला पीतपुर गांव का है, जहां पर साल 2014 में एक विवाहिता को पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और फिर जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई थी.
शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि ग्राम भिककम्पुर जीतपुर निवासी शिकायतकर्ता केशो राम ने अपनी पुत्री मंजू की शादी जुलाई 2013 में आरोपी राजेश कुमार के साथ की थी. शादी में शिकायतकर्ता केशोराम ने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज भी दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी बेटी को पति और उसके ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे. शिकायतकर्ता ने इस संबंध में आरोपी दामाद, उसके परिजनों और रिश्तेदारों से बातचीत की, तो उन्होंने भविष्य में ऐसा नहीं होने का भरोसा दिलाया, जिस पर शिकायतकर्ता ने बेटी को वापस ससुराल भेज दिया था.
राजकुमार ने बताया कि 15 अक्टूबर 2014 में संदिग्ध हालात में मंजू की मौत हो गई थी. मंजू की मौत के बाद बच्चे अपने नाना के घर रह रहे थे. शिकायतकर्ता कुछ दिन बाद बच्चों के कपड़े लेने के लिए मंजू के ससुराल पहुंचे, जहां कपड़ों में मंजू का सुसाइड नोट मिला था. जिसके बाद शिकायतकर्ता ने दामाद राजेश कुमार, सास ज्ञानवती, इंद्राज, महेन्द्र, फूल समंदरी और मेघराज के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था.
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