चित्तौड़गढ़. जिले के बेगूं के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राकेश गोयल ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अपर लोक अभियोजक फरीद मोहम्मद मिर्जा ने बताया कि वर्ष 2017 में पारसोली पुलिस थाने में यह मामला दर्ज कराया गया था. पीड़ित महिला ने अपनी रिपोर्ट में पारसोली थाना अंतर्गत परख्या खेड़ी गांव के रहने वाले हीरालाल पुत्र भारमल सालवी पर जबरदस्ती करने की शिकायत की थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पर प्रकरण दर्ज किया और अनुसंधान के बाद धारा 376 सहित विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया.
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अपर लोक अभियोजक मिर्जा के अनुसार सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में आरोपी के खिलाफ 15 गवाह प्रस्तुत किए गए. साथ ही मामले से संबंधित 20 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद सुनाए अपने फैसले में आरोपी हीरालाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.