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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, लगाया 50 हजार रुपए का हर्जाना - Additional District and Sessions Court

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 6, 2024, 8:23 PM IST

sentenced the accused of rape चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

SENTENCED THE ACCUSED OF RAPE,  ACCUSED OF RAPE TO LIFE IMPRISONMENT
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास. (Etv Bharat gfx)

चित्तौड़गढ़. जिले के बेगूं के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राकेश गोयल ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अपर लोक अभियोजक फरीद मोहम्मद मिर्जा ने बताया कि वर्ष 2017 में पारसोली पुलिस थाने में यह मामला दर्ज कराया गया था. पीड़ित महिला ने अपनी रिपोर्ट में पारसोली थाना अंतर्गत परख्या खेड़ी गांव के रहने वाले हीरालाल पुत्र भारमल सालवी पर जबरदस्ती करने की शिकायत की थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पर प्रकरण दर्ज किया और अनुसंधान के बाद धारा 376 सहित विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ेंः बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - SC ST Court

अपर लोक अभियोजक मिर्जा के अनुसार सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में आरोपी के खिलाफ 15 गवाह प्रस्तुत किए गए. साथ ही मामले से संबंधित 20 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद सुनाए अपने फैसले में आरोपी हीरालाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

चित्तौड़गढ़. जिले के बेगूं के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राकेश गोयल ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अपर लोक अभियोजक फरीद मोहम्मद मिर्जा ने बताया कि वर्ष 2017 में पारसोली पुलिस थाने में यह मामला दर्ज कराया गया था. पीड़ित महिला ने अपनी रिपोर्ट में पारसोली थाना अंतर्गत परख्या खेड़ी गांव के रहने वाले हीरालाल पुत्र भारमल सालवी पर जबरदस्ती करने की शिकायत की थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पर प्रकरण दर्ज किया और अनुसंधान के बाद धारा 376 सहित विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया.

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अपर लोक अभियोजक मिर्जा के अनुसार सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में आरोपी के खिलाफ 15 गवाह प्रस्तुत किए गए. साथ ही मामले से संबंधित 20 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद सुनाए अपने फैसले में आरोपी हीरालाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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