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सरगुजा का दोहरे हत्याकांड केस, पिता-पुत्र व सास-बहु को आजीवन कारावास की सजा - Surguja Double murder case - SURGUJA DOUBLE MURDER CASE

सरगुजा कोर्ट ने जमीन विवाद को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड केस में फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने मां-बेटे की हत्या के दोषी पाए जाने पर एक ही परिवार के 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Surguja Double murder case
सरगुजा दोहरे हत्याकांड (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jul 31, 2024, 10:53 PM IST

सरगुजा : जिले में बीते दिनों जमीन को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस केस में एक ही परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों ने खेत में मेढ़ बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद फावड़ा से वार कर मां-बेटे की हत्या कर दी थी.

पिता-पुत्र व सास-बहु को आजीवन कारावास : दोहरे हत्याकांड केस में 30 जुलाई को न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोनिका जायसवाल की बेंच ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविन्द कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा.सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश मोनिका जायसवाल ने चार आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी रतिराम मझवार, पुत्र प्रेमसाय मझवार, पत्नी धनमोती मझवार व बहु गनेशी मझवार को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है.

जमीन पर मेढ़ बनाने को लेकर हुआ विवाद : न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उदयपुर विकासखंड के केदमा चौकी अंतर्गत ग्राम सिसकालो निवासी 65 वर्षीया तुली बाई और उसके पुत्र 47 वर्षीय घुनेश्वर टोप्पो के पास पट्टे की भूमि थी. इस भूमि पर 14 मार्च 2021 की दोपहर तुली बाई अपने बेटे घुनेश्वर व पोते रुबेन टोप्पो के साथ खेत का मेढ़ बांध रही थी. इसी दौरान पड़ोसी रतिराम अपने पुत्र प्रेमसाय, पत्नी धनमोती और बहु गनेशी के साथ मौके पर पहुंच गया. मेढ़ वाले उक्त जमीन पर अपना हक जताते हुए मेढ़ बांधने से मना किया. घुनेश्वर व तुली बाई ने भी जमीन पर अपना हक जताया.

मां बेटे की बेरहमी से की थी हत्या : घुनेश्वर व तुली बाई के जमीन पर दावे से गुस्साए आरोपी रतिराम, उसकी पत्नी, बेटे-बहु ने घुनेश्वर का फावड़ा छिन लिया और चारों ने मां बेटे की बेरहमी से मार मारकर हत्या कर दी थी. घटना के दौरान मृतक घुनेश्वर का पुत्र रुबेन मौके पर मौजूद था. इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने धारा 294, 506, 302, 34 के तहत केस दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी रतिराम मझवार (50), प्रेमसाय उर्फ विदुर (35), धनमोती उर्फ गणेश्वरी (48 ) और गनेशी बाई (30) को गिरफ्तार किया था.

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जमीन पर मेढ़ बनाने को लेकर हुआ विवाद : न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उदयपुर विकासखंड के केदमा चौकी अंतर्गत ग्राम सिसकालो निवासी 65 वर्षीया तुली बाई और उसके पुत्र 47 वर्षीय घुनेश्वर टोप्पो के पास पट्टे की भूमि थी. इस भूमि पर 14 मार्च 2021 की दोपहर तुली बाई अपने बेटे घुनेश्वर व पोते रुबेन टोप्पो के साथ खेत का मेढ़ बांध रही थी. इसी दौरान पड़ोसी रतिराम अपने पुत्र प्रेमसाय, पत्नी धनमोती और बहु गनेशी के साथ मौके पर पहुंच गया. मेढ़ वाले उक्त जमीन पर अपना हक जताते हुए मेढ़ बांधने से मना किया. घुनेश्वर व तुली बाई ने भी जमीन पर अपना हक जताया.

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