ETV Bharat / state

गिर्राज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इंजीनियर हर्षाधिपति मारपीट मामले में दी जमानत - SUPREME COURT ORDER

बाड़ी के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ की गई मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है.

Supreme Court Order
सु्प्रीम कोर्ट ने मलिंगा को दी जमानत (Etv Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 13, 2024, 3:20 PM IST

धौलपुर: बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ की गई मारपीट के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश एवं अरविंद कुमार की बेंच ने गिर्राज सिंह मलिंगा की याचिका को स्वीकार कर जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही गिर्राज सिंह मलिंगा ने 20 नवंबर को धौलपुर एससी-एसटी कोर्ट में सरेंडर किया था. कोर्ट ने मलिंगा को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था.

बता दें कि 28 मार्च 2022 को बाड़ी के विद्युत निगम कार्यालय पर एईएन हर्षाधिपति के साथ भीड़ के समूह ने मारपीट की थी. इस मामले में इंजीनियर ने कांग्रेस के तत्कालीन विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर आरोप लगाए थे. मामले की जांच सीआईडी-सीबी को सौंप गई थी. सीआईडी-सीबी ने गिर्राज सिंह मलिंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. इसके बाद गिर्राज सिंह मलिंगा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

हाईकोर्ट में जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने मलिंगा की याचिका पर सुनवाई कर जमानत प्रदान कर दी. जमानत मिलने के बाद गिर्राज सिंह मलिंगा के समर्थक एवं कार्यकर्ताओं ने विशाल जुलूस निकालकर एक सभा का आयोजन किया था. सभा और जुलूस का विरोध कर पीड़ित और परिवादी हर्षाधिपति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी.

पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक मलिंगा को दो सप्ताह में सरेंडर करने के दिए आदेश, यह है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे सरेंडर के निर्देश: याचिका में आरोप लगाया था कि गिर्राज सिंह ने कोर्ट को गुमराह कर एवं झूठ बोलकर जमानत ली है. यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने सभा और जुलूस के माध्यम से साक्ष्य एवं गवाहों को डराने व धमकाने का काम किया है. इस मामले की लंबे समय से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी. इंजीनियर की याचिका को स्वीकार कर हाईकोर्ट ने गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत को खारिज कर 1 महीने के अंतर्गत जेल भेजने के आदेश दे दिए. इससे गिर्राज सिंह मलिंगा को बड़ा झटका लगा.

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य मिश्रा ने बताया कि मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगने के बाद जस्टिस एमएम सुंदरेश एवं जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने गिर्राज सिंह मलिंगा को कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दे दिए थे. कोर्ट ने आगामी सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर निहित कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिर्राज सिंह मलिंगा ने 20 नवंबर को धौलपुर एससी-एसटी कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस और दलील सुनने के बाद गिर्राज सिंह मलिंगा को राहत देते हुए जमानत दे दी.

धौलपुर: बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ की गई मारपीट के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश एवं अरविंद कुमार की बेंच ने गिर्राज सिंह मलिंगा की याचिका को स्वीकार कर जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही गिर्राज सिंह मलिंगा ने 20 नवंबर को धौलपुर एससी-एसटी कोर्ट में सरेंडर किया था. कोर्ट ने मलिंगा को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था.

बता दें कि 28 मार्च 2022 को बाड़ी के विद्युत निगम कार्यालय पर एईएन हर्षाधिपति के साथ भीड़ के समूह ने मारपीट की थी. इस मामले में इंजीनियर ने कांग्रेस के तत्कालीन विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर आरोप लगाए थे. मामले की जांच सीआईडी-सीबी को सौंप गई थी. सीआईडी-सीबी ने गिर्राज सिंह मलिंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. इसके बाद गिर्राज सिंह मलिंगा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

हाईकोर्ट में जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने मलिंगा की याचिका पर सुनवाई कर जमानत प्रदान कर दी. जमानत मिलने के बाद गिर्राज सिंह मलिंगा के समर्थक एवं कार्यकर्ताओं ने विशाल जुलूस निकालकर एक सभा का आयोजन किया था. सभा और जुलूस का विरोध कर पीड़ित और परिवादी हर्षाधिपति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी.

पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक मलिंगा को दो सप्ताह में सरेंडर करने के दिए आदेश, यह है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे सरेंडर के निर्देश: याचिका में आरोप लगाया था कि गिर्राज सिंह ने कोर्ट को गुमराह कर एवं झूठ बोलकर जमानत ली है. यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने सभा और जुलूस के माध्यम से साक्ष्य एवं गवाहों को डराने व धमकाने का काम किया है. इस मामले की लंबे समय से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी. इंजीनियर की याचिका को स्वीकार कर हाईकोर्ट ने गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत को खारिज कर 1 महीने के अंतर्गत जेल भेजने के आदेश दे दिए. इससे गिर्राज सिंह मलिंगा को बड़ा झटका लगा.

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य मिश्रा ने बताया कि मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगने के बाद जस्टिस एमएम सुंदरेश एवं जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने गिर्राज सिंह मलिंगा को कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दे दिए थे. कोर्ट ने आगामी सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर निहित कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिर्राज सिंह मलिंगा ने 20 नवंबर को धौलपुर एससी-एसटी कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस और दलील सुनने के बाद गिर्राज सिंह मलिंगा को राहत देते हुए जमानत दे दी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.