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बिहार में 1 लाख से अधिक पैक्स सदस्य डाल सकेंगे वोट, SC ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला - BIHAR PACS ELECTION

बिहार पैक्सों से हटाए गए एक लाख से अधिक सदस्यों के लिए खुशखबरी है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है.

Bihar Pacs Election
पैक्स सदस्यों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 25, 2024, 9:51 AM IST

पटना: बिहार में पैक्सों (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) के लिए 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक पांच चरणों में चुनाव होने हैं. कुल 6422 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए चुनाव होगा. इससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए बड़ा फैसला सुनाया है.

हटाए गए पैक्स सदस्यों की फिर से होगी बहाली: दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में हटाए गए लगभग 1 लाख पैक्स सदस्यों की सदस्यता फिर से बहाल करने का फैसला सुनाया है. इन सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा और वे पैक्स चुनाव में मतदान कर सकेंगे.

पटना हाईकोर्ट का आदेश स्थगित: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है. सर्वोच्च अदालत ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें पैक्सों की सदस्यता से संबंधित नियम 7 (4) को असंवैधानिक घोषित किया गया था. पटना हाईकोर्ट ने इसे नियमावली से हटाने को कहा था.

अगले महीने होने हैं चुनाव: सदस्यता बहाल होने के बाद एक लाख पैक्स सदस्यों का नाम मतदाता लिस्ट में भी जुड़ जाएगा. अगले महीने होने वाले पैक्स चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैक्स सदस्यों में काफी खुशी है.

"सदस्यता बहाली के साथ ही बिहार में करीब 1 लाख से ज्यादा पैक्स सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. जल्द ही इन सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति बिहार निर्वाचन आयोग को भेजी गई है."- धर्मेन्द्र सिंह, सचिव, सहकारिता विभाग

"सर्वोच्च अदालत के निर्देश के बाद पैक्स सदस्यों की सदस्यता बहाल हो जाएगी. आगामी चुनाव में सभी वोट कास्ट कर सकेंगे."-प्रेम कुमार, सहकारिता मंत्री, बिहार सरकार

बिहार में पैक्स चुनाव: 26 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है. 27 नवंबर को दूसरे चरण और 29 नवंबर को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा. 1 दिसंबर को चौथा और 3 दिसंबर को 5 वें चरण का चुनाव होगा. 11 जिले में चार चरणों में, पांच जिले में तीन चरण में और शेष पांच जिले में दो-दो चरण में मतदान होगा.

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पटना: बिहार में पैक्सों (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) के लिए 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक पांच चरणों में चुनाव होने हैं. कुल 6422 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए चुनाव होगा. इससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए बड़ा फैसला सुनाया है.

हटाए गए पैक्स सदस्यों की फिर से होगी बहाली: दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में हटाए गए लगभग 1 लाख पैक्स सदस्यों की सदस्यता फिर से बहाल करने का फैसला सुनाया है. इन सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा और वे पैक्स चुनाव में मतदान कर सकेंगे.

पटना हाईकोर्ट का आदेश स्थगित: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है. सर्वोच्च अदालत ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें पैक्सों की सदस्यता से संबंधित नियम 7 (4) को असंवैधानिक घोषित किया गया था. पटना हाईकोर्ट ने इसे नियमावली से हटाने को कहा था.

अगले महीने होने हैं चुनाव: सदस्यता बहाल होने के बाद एक लाख पैक्स सदस्यों का नाम मतदाता लिस्ट में भी जुड़ जाएगा. अगले महीने होने वाले पैक्स चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैक्स सदस्यों में काफी खुशी है.

"सदस्यता बहाली के साथ ही बिहार में करीब 1 लाख से ज्यादा पैक्स सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. जल्द ही इन सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति बिहार निर्वाचन आयोग को भेजी गई है."- धर्मेन्द्र सिंह, सचिव, सहकारिता विभाग

"सर्वोच्च अदालत के निर्देश के बाद पैक्स सदस्यों की सदस्यता बहाल हो जाएगी. आगामी चुनाव में सभी वोट कास्ट कर सकेंगे."-प्रेम कुमार, सहकारिता मंत्री, बिहार सरकार

बिहार में पैक्स चुनाव: 26 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है. 27 नवंबर को दूसरे चरण और 29 नवंबर को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा. 1 दिसंबर को चौथा और 3 दिसंबर को 5 वें चरण का चुनाव होगा. 11 जिले में चार चरणों में, पांच जिले में तीन चरण में और शेष पांच जिले में दो-दो चरण में मतदान होगा.

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