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खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी ध्यान दें ! नहीं कराई ई-केवाईसी तो 1 नवंबर से नहीं मिलेगा राशन : मंत्री गोदारा - food security scheme

खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थियों को 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा और खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटा दिया जाएगा. खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के निर्देश पर ई-केवाईसी नहीं होने पर लाभार्थी को हटाने का निर्णय लिया गया है.

FOOD SECURITY SCHEME
SUMIT GODARA STATEMENT (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 10, 2024, 5:10 PM IST

Updated : Sep 10, 2024, 8:44 PM IST

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर: खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों बड़ी खबर है. खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थियों को 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा. लाभार्थी के पास अब भी 1 माह और 5 दिन का समय है, समय रहते ई-केवाईसी करवा लें, नहीं तो लाभार्थी योजना से बाहर हो जाएगा. प्रदेश की भजनलाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के निर्देश पर ऐसे लाभार्थी का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा सकती है.

15 अक्टूबर तक का समय : खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि हमें 15 अगस्त तक प्रदेश भर के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करानी थी, लेकिन हमने इसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर कर दी है. बिना ई केवाईसी के अब राशन मिलना मुश्किल हो जाएगा. फिलहाल, सितंबर में राशन दिया जा रहा है. अगले महीने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी कराने पर ही राशन मिल पाएगा. इसके बाद अगले महीने 1 नवंबर से बिना ई-केवाईसी वालों को राशन नहीं दिया जाएगा और उनके नाम पात्रता सूची से हटा दिए जाएंगे. लाभार्थी को वापस जुड़ने के लिए शुरू से प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी.

इसे भी पढ़ें : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में E-KYC करवाने की अंतिम तिथि अब 31 अक्टूबर - e KYC Food Security Scheme

चौपहिया वाहन मालिक और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले भी होंगे बाहर : चौपहिया वाहन मालिक अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकान से मुफ्त राशन नहीं ले सकेंगे. गोदारा ने बताया कि ई-केवाईसी के साथ ही हम चौपहिया वाहन मालिकों और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को भी सूची से हटाएंगे. इसके लिए परिवहन विभाग और आयकर विभाग से सूचना मांगी है. चौपहिया वाहन में ट्रैक्टर और कमर्शियल वाहन शामिल नहीं किए गए हैं. हमारी मंशा यही है कि असली जरूरत वाले गरीब परिवार के लोगों को इसका लाभ मिले. अभी तक विभाग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सूची में से अभी तक 3.60 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जा चुकी है.

बता दें कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से ट्रैक्टर और वाणिज्य श्रेणी के वाहनों को छोड़ कर प्रदेश के समस्त चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्योरा मांगा है, जिसकी पड़ताल कर ऐसे लोगों को योजना से बाहर निकाला जाएगा. यह अनुमान के मुताबिक लगभग एक लाख के करीब लाभार्थी इस योजना से बाहर होने जा रहे हैं.

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर: खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों बड़ी खबर है. खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थियों को 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा. लाभार्थी के पास अब भी 1 माह और 5 दिन का समय है, समय रहते ई-केवाईसी करवा लें, नहीं तो लाभार्थी योजना से बाहर हो जाएगा. प्रदेश की भजनलाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के निर्देश पर ऐसे लाभार्थी का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा सकती है.

15 अक्टूबर तक का समय : खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि हमें 15 अगस्त तक प्रदेश भर के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करानी थी, लेकिन हमने इसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर कर दी है. बिना ई केवाईसी के अब राशन मिलना मुश्किल हो जाएगा. फिलहाल, सितंबर में राशन दिया जा रहा है. अगले महीने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी कराने पर ही राशन मिल पाएगा. इसके बाद अगले महीने 1 नवंबर से बिना ई-केवाईसी वालों को राशन नहीं दिया जाएगा और उनके नाम पात्रता सूची से हटा दिए जाएंगे. लाभार्थी को वापस जुड़ने के लिए शुरू से प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी.

इसे भी पढ़ें : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में E-KYC करवाने की अंतिम तिथि अब 31 अक्टूबर - e KYC Food Security Scheme

चौपहिया वाहन मालिक और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले भी होंगे बाहर : चौपहिया वाहन मालिक अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकान से मुफ्त राशन नहीं ले सकेंगे. गोदारा ने बताया कि ई-केवाईसी के साथ ही हम चौपहिया वाहन मालिकों और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को भी सूची से हटाएंगे. इसके लिए परिवहन विभाग और आयकर विभाग से सूचना मांगी है. चौपहिया वाहन में ट्रैक्टर और कमर्शियल वाहन शामिल नहीं किए गए हैं. हमारी मंशा यही है कि असली जरूरत वाले गरीब परिवार के लोगों को इसका लाभ मिले. अभी तक विभाग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सूची में से अभी तक 3.60 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जा चुकी है.

बता दें कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से ट्रैक्टर और वाणिज्य श्रेणी के वाहनों को छोड़ कर प्रदेश के समस्त चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्योरा मांगा है, जिसकी पड़ताल कर ऐसे लोगों को योजना से बाहर निकाला जाएगा. यह अनुमान के मुताबिक लगभग एक लाख के करीब लाभार्थी इस योजना से बाहर होने जा रहे हैं.

Last Updated : Sep 10, 2024, 8:44 PM IST
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