जयपुर: खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों बड़ी खबर है. खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थियों को 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा. लाभार्थी के पास अब भी 1 माह और 5 दिन का समय है, समय रहते ई-केवाईसी करवा लें, नहीं तो लाभार्थी योजना से बाहर हो जाएगा. प्रदेश की भजनलाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के निर्देश पर ऐसे लाभार्थी का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा सकती है.
15 अक्टूबर तक का समय : खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि हमें 15 अगस्त तक प्रदेश भर के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करानी थी, लेकिन हमने इसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर कर दी है. बिना ई केवाईसी के अब राशन मिलना मुश्किल हो जाएगा. फिलहाल, सितंबर में राशन दिया जा रहा है. अगले महीने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी कराने पर ही राशन मिल पाएगा. इसके बाद अगले महीने 1 नवंबर से बिना ई-केवाईसी वालों को राशन नहीं दिया जाएगा और उनके नाम पात्रता सूची से हटा दिए जाएंगे. लाभार्थी को वापस जुड़ने के लिए शुरू से प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी.
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चौपहिया वाहन मालिक और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले भी होंगे बाहर : चौपहिया वाहन मालिक अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकान से मुफ्त राशन नहीं ले सकेंगे. गोदारा ने बताया कि ई-केवाईसी के साथ ही हम चौपहिया वाहन मालिकों और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को भी सूची से हटाएंगे. इसके लिए परिवहन विभाग और आयकर विभाग से सूचना मांगी है. चौपहिया वाहन में ट्रैक्टर और कमर्शियल वाहन शामिल नहीं किए गए हैं. हमारी मंशा यही है कि असली जरूरत वाले गरीब परिवार के लोगों को इसका लाभ मिले. अभी तक विभाग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सूची में से अभी तक 3.60 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जा चुकी है.
बता दें कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से ट्रैक्टर और वाणिज्य श्रेणी के वाहनों को छोड़ कर प्रदेश के समस्त चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्योरा मांगा है, जिसकी पड़ताल कर ऐसे लोगों को योजना से बाहर निकाला जाएगा. यह अनुमान के मुताबिक लगभग एक लाख के करीब लाभार्थी इस योजना से बाहर होने जा रहे हैं.