जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सहित यूपी, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाली पदों को नहीं भरने को गंभीरता से लिया है. वहीं इन खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा है. कोर्ट ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को तीन सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर यह बताने के लिए कहा है कि खाली पदों को कितनी समय सीमा में भरा जाएगा.
जस्टिस अभय एस ओका व जस्टिस ऑगस्टिन जी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में सुनवाई करते हुए दिया. सुनवाई के दौरान राजस्थान के एएजी शिवमंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि राजस्थान के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में मौजूदा समय में 808 पद स्वीकृत हैं और इनमें से 413 पद खाली हैं, जबकि 395 पद खाली चल रहे हैं. इस पर अदालत ने इतने पद खाली होने पर असंतोष जताया और इन्हें जल्द भरने पर जोर दिया.
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एएजी ने अदालत को यह भी बताया कि जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के 11 मार्च, 2024 के आदेश से स्थगित है और इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी है. उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि वे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए रोक हटाने का आग्रह करेंगे. अदालत ने राज्य सरकार का पक्ष जानने के बाद तीन सप्ताह का समय दिया. वहीं कहा कि खाली पदों को जल्द भरा जाए, ताकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरी क्षमता से काम करें और पर्यावरणीय मुद्दों का कुशलता से समाधान हो सके.