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राज्यकर्मियों को RSS की शाखाओं के लिए मिली छूट, शासन ने जारी किया ये आदेश - Uttarakhand Government

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 5, 2024, 10:10 PM IST

Updated : Sep 5, 2024, 10:43 PM IST

UTTARAKHAND GOVERNMENT उत्तराखंड शासन ने एक नया आदेश जारी करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तमाम शाखाओं में जाने के लिए कर्मचारियों को छूट प्रदान की है. अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है.

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राज्य कर्मियों को RSS की शाखाओं के लिए मिली छूट (photo- ETV Bharat)

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए राज्य कर्मचारियों को छूट दी गई है. अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार अब राज्य कर्मचारी सुबह और शाम के समय होने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकेंगे, इसे कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन के दायरे में नहीं माना जाएगा.

फैसले पर आने वाले दिनों में खड़ा हो सकता है विवाद: राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर आने वाले दिनों में बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है. दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले ही राजनीतिक गतिविधियों वाला संगठन नहीं है, लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के करीब माना जाता है. ऐसे में विपक्षी दल सरकार के इस फैसले पर विरोध कर सकते हैं. भाजपा सरकार के इस फैसले से उन राज्य कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में शामिल होने की इच्छा तो रखते थे, लेकिन कर्मचारी आचरण नियमावली की बाध्यता के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाए थे.

राज्यकर्मियों को इन बातों का रखना होगा ख्याल: हालांकि इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने की छूट उन्हें स्थितियों में मान्य होगी, जब तक इससे सरकारी कर्तव्य और दायित्व में कोई अड़चन न पड़ती हो. राज्य कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कार्यालय अवधि से पहले या इसके बाद ही शामिल हो सकते हैं.

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए राज्य कर्मचारियों को छूट दी गई है. अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार अब राज्य कर्मचारी सुबह और शाम के समय होने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकेंगे, इसे कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन के दायरे में नहीं माना जाएगा.

फैसले पर आने वाले दिनों में खड़ा हो सकता है विवाद: राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर आने वाले दिनों में बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है. दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले ही राजनीतिक गतिविधियों वाला संगठन नहीं है, लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के करीब माना जाता है. ऐसे में विपक्षी दल सरकार के इस फैसले पर विरोध कर सकते हैं. भाजपा सरकार के इस फैसले से उन राज्य कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में शामिल होने की इच्छा तो रखते थे, लेकिन कर्मचारी आचरण नियमावली की बाध्यता के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाए थे.

राज्यकर्मियों को इन बातों का रखना होगा ख्याल: हालांकि इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने की छूट उन्हें स्थितियों में मान्य होगी, जब तक इससे सरकारी कर्तव्य और दायित्व में कोई अड़चन न पड़ती हो. राज्य कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कार्यालय अवधि से पहले या इसके बाद ही शामिल हो सकते हैं.

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Last Updated : Sep 5, 2024, 10:43 PM IST
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