देहरादून: निकाय चुनाव के कारण आचार संहिता के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी विभागों पर सख्ती दिखाई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि अनुमति का पत्र केवल डीएम या फिर संबंधित विभाग के सचिव और प्रमुख सचिव के माध्यम से ही भेजना होगा. विभाग की ओर से सीधे भेजा गया पत्र स्वीकार नहीं होगा.
बता दें कि निर्वाचन आयोग के पास अनुमति मांगने वाले विभागों के पत्रों का अंबार लग चुका है. वहीं निर्वाचन आयुक्त ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि विभाग सीधे आयोग से अनुमति मांग रहे हैं. आचार संहिता केवल शहरी क्षेत्रों में लागू है.
सीधे भेजे गए पत्रों पर नहीं होगा विचार- निर्वाचन आयोग: अनुमति के लिए केवल उन्हीं पत्रों पर विचार किया जाएगा, जो डीएम के माध्यम से आयेंगे या फिर संबंधित विभाग के सचिव के माध्यम से आयेंगे. विभाग से सीधे भेजे गए अनुमति संबधी पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा.
खेलों संबंधी निविदा को दी मंजूरी: वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय खेलों संबंधी निविदा को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रीय खेलों से संबंधित कई निविदाएं जारी होनी थीं, जिनकी अनुमति आचार संहिता के परिपेक्ष्य में मांगी गई थी, आयोग ने अनुमति दे दी है.
निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया है कि स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अनुमति का पत्र केवल डीएम या फिर संबंधित विभाग के सचिव और प्रमुख सचिव के माध्यम से ही भेजना होगा. विभाग की ओर से सीधे भेजा गया पत्र स्वीकार नहीं होगा.
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