श्रीगंगानगर. जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने दोषी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी युवक पर 33 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाणा ने बताया कि सितंबर 2016 में 15 वर्षीय नाबालिग की मां ने सूरतगढ़ सिटी थाना में मामला दर्ज करवाया था. दर्ज रिपोर्ट में बताया है कि आरोपी युवक उनके घर के चक्कर लगा रहा था. रात में वह, उसका पति और बेटी खाना खाकर सो गए. सुबह जब उठे तो उसकी बेटी घर पर नहीं थी. साथ ही घर में रखे 48000 रुपए और सोने के कुछ जेवर भी गायब थे.
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रिपोर्ट में बताया कि आरोपी युवक पास के गांव का था. ऐसे में बच्ची की मां को युवक पर शक हुआ तो वह उसके गांव पहुंची. इस पर युवक के पिता ने गाली गलोच करते हुए महिला को भगा दिया. पुलिस ने नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की. पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया और उसके बयानों के आधार पर युवक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पोक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने दोषी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर युवक को चार महीने बाइस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.