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SPU की प्रो वीसी अनुपमा सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत, जानें क्या है मामला ? - RELIEF TO PRO VC FROM HC

सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में प्रति कुलपति अनुपमा सिंह को हिमाचल हाईकोर्ट से राहत मिली है. वो मार्च 2025 तक अपने पद पर बनी रहेंगी.

SPU Pro Vice Chancellor gets relief from HC
एसपीयू की प्रति कुलपति अनुपमा सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Dec 14, 2024, 10:51 AM IST

Updated : Dec 14, 2024, 12:23 PM IST

मंडी: जिला मंडी में स्थित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में प्रति कुलपति के पद पर कार्यरत प्रोफेसर अनुपमा सिंह को हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है. अनुपमा सिंह मार्च 2025 तक अपने पद पर बनी रहेंगी. बता दें कि सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का दायरा कम किया जा रहा है. जिसके बाद से यहां तैनात उप कुलपति और प्रति कुलपति को हटाने के आदेश जारी हो गए थे.

प्रोफेसर अनुपमा सिंह, प्रति कुलपति, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)

मार्च 2025 को होगी अगली सुनवाई

अप्रैल 2023 में जारी आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने इन दोनों पदों पर तैनात अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द करते हुए इन्हें वापिस शिमला बुला लिया था. बतौर प्रति कुलपति प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने जून 2023 में इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जहां से हाईकोर्ट ने छुट्टियां रद्द करने के मामले पर स्टे लगा दिया था. इसके बाद भी एचपीयू की ओर से चार बार स्टे हटाने और छुट्टियां रद्द किए जाने को लेकर एप्लीकेशन दायर की गई. हर बार कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज किया. बीती 12 दिसंबर को कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब इस तरह की कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी और मामले की सुनवाई मार्च 2025 में ही होगी.

SPU Pro Vice Chancellor gets relief from HC
मार्च 2025 को होगी अगली सुनवाई (ETV Bharat)

प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का आभार जताया है. प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने कहा, "यूनिवर्सिटी की खिलाफत में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है. हमारी नियुक्ति राज्यपाल के आदेशों के तहत 3 सालों के लिए हुई है. राज्यपाल के इस फैसले को एचपीयू की ईसी के द्वारा खारिज करना उचित नहीं था और इसी के चलते माननीय न्यायालय ने भी आदेश जारी किया है."

SARDAR PATEL UNIVERSITY MANDI
सरदार पटेल यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: SPU का दायरा कम करने का विरोध, एकजुट हुए भाजपा और कांग्रेस के पार्षद

ये भी पढ़ें: "SPU को तबाह न करे सरकार, भवन को निजी कॉलेज को देना गलत, मामले में करना चाहिए पुनर्विचार"

मंडी: जिला मंडी में स्थित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में प्रति कुलपति के पद पर कार्यरत प्रोफेसर अनुपमा सिंह को हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है. अनुपमा सिंह मार्च 2025 तक अपने पद पर बनी रहेंगी. बता दें कि सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का दायरा कम किया जा रहा है. जिसके बाद से यहां तैनात उप कुलपति और प्रति कुलपति को हटाने के आदेश जारी हो गए थे.

प्रोफेसर अनुपमा सिंह, प्रति कुलपति, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)

मार्च 2025 को होगी अगली सुनवाई

अप्रैल 2023 में जारी आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने इन दोनों पदों पर तैनात अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द करते हुए इन्हें वापिस शिमला बुला लिया था. बतौर प्रति कुलपति प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने जून 2023 में इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जहां से हाईकोर्ट ने छुट्टियां रद्द करने के मामले पर स्टे लगा दिया था. इसके बाद भी एचपीयू की ओर से चार बार स्टे हटाने और छुट्टियां रद्द किए जाने को लेकर एप्लीकेशन दायर की गई. हर बार कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज किया. बीती 12 दिसंबर को कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब इस तरह की कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी और मामले की सुनवाई मार्च 2025 में ही होगी.

SPU Pro Vice Chancellor gets relief from HC
मार्च 2025 को होगी अगली सुनवाई (ETV Bharat)

प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का आभार जताया है. प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने कहा, "यूनिवर्सिटी की खिलाफत में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है. हमारी नियुक्ति राज्यपाल के आदेशों के तहत 3 सालों के लिए हुई है. राज्यपाल के इस फैसले को एचपीयू की ईसी के द्वारा खारिज करना उचित नहीं था और इसी के चलते माननीय न्यायालय ने भी आदेश जारी किया है."

SARDAR PATEL UNIVERSITY MANDI
सरदार पटेल यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)

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Last Updated : Dec 14, 2024, 12:23 PM IST
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