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झारखंड मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टरों के लिए निकाला ऑफर, जानिए क्या है इसमें खास - SPECIAL OFFER FOR PG DOCTORS

राज्य में सेवा दे रहे सरकारी-गैर सरकारी डॉक्टरों के लिए झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन के लिए 2 माह का विशेष ऑफर निकाला है.

REGISTRATION OF PG DOCTORS
डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ईटीवी भारत संवाददाता से बात करते हुए (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Nov 28, 2024, 5:28 PM IST

रांची: राज्य में सेवा दे रहे सरकारी-गैर सरकारी पीजी डॉक्टरों के लिए झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल ने 1 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक के लिए विशेष ऑफर निकाला है. इसके तहत इन दो महीनों में झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल में अपनी पीजी डिग्री का रजिस्ट्रेशन (इन्क्लूजन) कराने वालों को किसी तरह का कोई फाइन नहीं देना होगा.

झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल के निबंधक डॉ बिमलेश कुमार सिंह ने ईटीवी भारत को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 31 जनवरी तक काउंसिल में अपनी पीजी डिग्री का रजिस्ट्रेशन अपडेट नहीं कराने वाले डॉक्टरों को बाद में कोई रियायत प्राप्त नहीं होगी और उन पर नियमानुसार कार्रवाई का विचार किया जा रहा है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए डॉ. बिमलेश कुमार सिंह (Etv Bharat)

क्या है नियम

झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ बिमलेश कुमार सिंह ने कहा कि नियमतः जो भी एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं और वह झारखंड राज्य में प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है. इसके साथ साथ पीजी कर चुके चिकित्सकों के लिए अपने पीजी डिग्री का भी इन्क्लूजन कराना जरूरी होता है.

झारखंड में ऐसे डॉक्टरों की बड़ी संख्या है जो पीजी डिग्रीधारी हैं और एक -डेढ़ दशक से राज्य में प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी पीजी डिग्री की जानकारी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वैसे चिकित्सकों के लिए मेडिकल काउंसिल ने यह एक मौका और दिया है कि वह बिना फाइन के अपना रजिस्ट्रेशन और एडवांस डिग्री का इंक्लूजन करा सके.

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झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल के निबंधक डॉ बिमलेश कुमार सिंह ने ईटीवी भारत को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 31 जनवरी तक काउंसिल में अपनी पीजी डिग्री का रजिस्ट्रेशन अपडेट नहीं कराने वाले डॉक्टरों को बाद में कोई रियायत प्राप्त नहीं होगी और उन पर नियमानुसार कार्रवाई का विचार किया जा रहा है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए डॉ. बिमलेश कुमार सिंह (Etv Bharat)

क्या है नियम

झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ बिमलेश कुमार सिंह ने कहा कि नियमतः जो भी एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं और वह झारखंड राज्य में प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है. इसके साथ साथ पीजी कर चुके चिकित्सकों के लिए अपने पीजी डिग्री का भी इन्क्लूजन कराना जरूरी होता है.

झारखंड में ऐसे डॉक्टरों की बड़ी संख्या है जो पीजी डिग्रीधारी हैं और एक -डेढ़ दशक से राज्य में प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी पीजी डिग्री की जानकारी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वैसे चिकित्सकों के लिए मेडिकल काउंसिल ने यह एक मौका और दिया है कि वह बिना फाइन के अपना रजिस्ट्रेशन और एडवांस डिग्री का इंक्लूजन करा सके.

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