ETV Bharat / state

मामी के साथ दुष्कर्म करने वाले भांजे को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया इतना जुर्माना

Dehradun Rape Case कोर्ट ने मामी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं कोर्ट ने जुर्माने से आठ हजार रुपए पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 27, 2024, 9:29 AM IST

देहरादून: स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने मामी से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. पुलिस द्वारा दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे धमकी देकर लगातार दुष्कर्म कर रहा था. जिससे परेशान होकर वह पुलिस के पास गई.

राजपुर निवासी एक महिला ने थाना राजपुर में 7 अक्टूबर 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका परिवार कोटद्वार से रहने के लिए राजपुर क्षेत्र में रहने के लिए आया था.कुछ दिन बाद उनके घर पर महिला के पति का भांजा भी आ गया और उसके साथ एक युवती भी थी.युवती कुछ दिन बाद वापस चली गई.इसके बाद पति का भांजा महिला पर बुरी नजर रखने लगा और एक दिन युवक ने अपनी मामी के साथ छेड़खानी की, इस पर जब महिला को गुस्सा आया तो युवक को थप्पड़ मार दिया. कुछ दिनों बाद युवक ने फिर से हरकत की और जबरदस्ती महिला के साथ दुष्कर्म किया. युवक द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो वह उसके बेटे का गला काट देगा.

युवक धमकी देते हुए महिला के साथ करीब एक महीने तक दुष्कर्म करता रहा. उसके बाद 7 अक्टूबर 2021 में युवक ने फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया.लेकिन महिला ने तंग आकर अपने पति को पूरी आपबीती बताई, लेकिन महिला के पति ने अपने भांजे को कुछ नहीं कहा. महिला का आरोप था कि उसका पति भांजे से पैसे लेता रहता था, यही कारण था कि भांजे को कुछ नहीं कहता था.जिसके बाद महिला की तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा कर लिया गया था. जिसके बाद पुलिस ने युवक को अरेस्ट कर न्यायालय में चार्जशीट जमा की गई.

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया है कि अदालत में इस मामले में मजबूत गवाह और साक्ष्य पेश करने के बाद अदालत ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माने की राशि में से आठ हजार रुपए पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं.पुलिस द्वारा दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है.

ये भी पढ़ें-

देहरादून: स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने मामी से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. पुलिस द्वारा दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे धमकी देकर लगातार दुष्कर्म कर रहा था. जिससे परेशान होकर वह पुलिस के पास गई.

राजपुर निवासी एक महिला ने थाना राजपुर में 7 अक्टूबर 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका परिवार कोटद्वार से रहने के लिए राजपुर क्षेत्र में रहने के लिए आया था.कुछ दिन बाद उनके घर पर महिला के पति का भांजा भी आ गया और उसके साथ एक युवती भी थी.युवती कुछ दिन बाद वापस चली गई.इसके बाद पति का भांजा महिला पर बुरी नजर रखने लगा और एक दिन युवक ने अपनी मामी के साथ छेड़खानी की, इस पर जब महिला को गुस्सा आया तो युवक को थप्पड़ मार दिया. कुछ दिनों बाद युवक ने फिर से हरकत की और जबरदस्ती महिला के साथ दुष्कर्म किया. युवक द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो वह उसके बेटे का गला काट देगा.

युवक धमकी देते हुए महिला के साथ करीब एक महीने तक दुष्कर्म करता रहा. उसके बाद 7 अक्टूबर 2021 में युवक ने फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया.लेकिन महिला ने तंग आकर अपने पति को पूरी आपबीती बताई, लेकिन महिला के पति ने अपने भांजे को कुछ नहीं कहा. महिला का आरोप था कि उसका पति भांजे से पैसे लेता रहता था, यही कारण था कि भांजे को कुछ नहीं कहता था.जिसके बाद महिला की तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा कर लिया गया था. जिसके बाद पुलिस ने युवक को अरेस्ट कर न्यायालय में चार्जशीट जमा की गई.

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया है कि अदालत में इस मामले में मजबूत गवाह और साक्ष्य पेश करने के बाद अदालत ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माने की राशि में से आठ हजार रुपए पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं.पुलिस द्वारा दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है.

ये भी पढ़ें-

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.